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ग्रीन पटाखों की हो सकेगी बिक्री
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sell only green crakers in market
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मेरठ।
दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो सकेगी। साइलेंट जोन में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की बचत भवन में बैठक हुई।
बैठक में एडीएम नगर अजय तिवारी ने कहा कि पटाखा बिक्री करने वाले विक्रेताओं को अनुमति देते समय नियमों का ध्यान रखें। आबादी के बीच में न पटाखा बेचा जाए और न ही स्टॉक किया जाए। नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने कहा कि ग्रीन पटाखे ही बिक्री और जलाने के लिए मान्य होंगे। साइलेंट जोन में पटाखों को नहीं जलाया जाये यह सुनिश्चित कराया जाये। साइलेंट जोन किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि तक का क्षेत्र होता है। दीपावली पर पटाखे जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक रहेगा।
एडीएम नगर ने कहा कि पूर्व में पटाखा विक्रेताओं को जारी किया गया लाइसेंस इस बार वैध नहीं होगा। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन कर सकतेे है। दुकानें आबादी वाले क्षेत्र में नहीं लगेंगी। एडीएम सिटी ने बताया कि अभी तक किसी पटाखा विक्रेता को लाइसेंस नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कम्यूनिटी फायर क्रेकर ही अनुमन्य किए जाएं। कॉलोनियों में कम्यूनिटी फ ायर क्रेकर स्थल चयनित किए जाएं।
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स्कूल कॉलेजों में चलेगा जागरूकता अभियान
सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडेय ने बताया कि दीपावली से पूर्व स्कूल व कॉलेजों में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जायेगा। इसके लिए डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिया गया है। स्कूल कालेजों में वाद-विवाद व चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाएगी। बीते साल शहर के 10 स्थानों पर पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई थी। बैठक में एसपी सिटी एएन सिंह, एसीएम सुनीता सिंह, एसीएम कमलेश गोयल, सीएफ ओ, सीओ आदि मौजूद रहे।
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दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो सकेगी। साइलेंट जोन में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की बचत भवन में बैठक हुई।
बैठक में एडीएम नगर अजय तिवारी ने कहा कि पटाखा बिक्री करने वाले विक्रेताओं को अनुमति देते समय नियमों का ध्यान रखें। आबादी के बीच में न पटाखा बेचा जाए और न ही स्टॉक किया जाए। नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने कहा कि ग्रीन पटाखे ही बिक्री और जलाने के लिए मान्य होंगे। साइलेंट जोन में पटाखों को नहीं जलाया जाये यह सुनिश्चित कराया जाये। साइलेंट जोन किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि तक का क्षेत्र होता है। दीपावली पर पटाखे जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक रहेगा।
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एडीएम नगर ने कहा कि पूर्व में पटाखा विक्रेताओं को जारी किया गया लाइसेंस इस बार वैध नहीं होगा। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन कर सकतेे है। दुकानें आबादी वाले क्षेत्र में नहीं लगेंगी। एडीएम सिटी ने बताया कि अभी तक किसी पटाखा विक्रेता को लाइसेंस नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कम्यूनिटी फायर क्रेकर ही अनुमन्य किए जाएं। कॉलोनियों में कम्यूनिटी फ ायर क्रेकर स्थल चयनित किए जाएं।
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स्कूल कॉलेजों में चलेगा जागरूकता अभियान
सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडेय ने बताया कि दीपावली से पूर्व स्कूल व कॉलेजों में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जायेगा। इसके लिए डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिया गया है। स्कूल कालेजों में वाद-विवाद व चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाएगी। बीते साल शहर के 10 स्थानों पर पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई थी। बैठक में एसपी सिटी एएन सिंह, एसीएम सुनीता सिंह, एसीएम कमलेश गोयल, सीएफ ओ, सीओ आदि मौजूद रहे।