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Meerut News: आज होगी सौरभ के दोस्त की गवाही
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मेरठ। बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सौरभ के दोस्त हरिनगर निवासी संजीव पाल की गवाही होगी। इस मामले में अब तक 20 गवाहों के बयान दर्ज हाे चुके हैं। संजीव पाल के बयान दर्ज होने के बाद इस केस में गवाही पूरी हो जाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि वारदात के बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल के होटलों में रुके थे। वह अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी ले गए थे। संजीव पाल ने किसी काम से सौरभ के मोबाइल पर कॉल की थी। मुस्कान ने फोन रिसीव करने के बाद सौरभ के किसी काम में व्यस्त होने का हवाला दिया थ।
संजीव ने फिर से कॉल की तो मुस्कान ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह बार-बार कॉल कर डिस्टर्ब न करे। इसके बाद मुस्कान ने फोन काट दिया था। जिन होटलों में आरोपी मुस्कान और साहिल रुके थे। उनके होटल मैनेजरों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। तीनों होटलों के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा किए गए थे। इन फुटेजों की फोरेंसिक जांच की जा चुकी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी के अंतर्गत तीनों होटलों के मैनेजरों ने कोर्ट में प्रमाण-पत्र दिया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि वारदात के बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल के होटलों में रुके थे। वह अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी ले गए थे। संजीव पाल ने किसी काम से सौरभ के मोबाइल पर कॉल की थी। मुस्कान ने फोन रिसीव करने के बाद सौरभ के किसी काम में व्यस्त होने का हवाला दिया थ।
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संजीव ने फिर से कॉल की तो मुस्कान ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह बार-बार कॉल कर डिस्टर्ब न करे। इसके बाद मुस्कान ने फोन काट दिया था। जिन होटलों में आरोपी मुस्कान और साहिल रुके थे। उनके होटल मैनेजरों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। तीनों होटलों के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा किए गए थे। इन फुटेजों की फोरेंसिक जांच की जा चुकी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी के अंतर्गत तीनों होटलों के मैनेजरों ने कोर्ट में प्रमाण-पत्र दिया था।
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