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सौरभ हत्याकांड : चश्मदीद गवाह न होने का हवाला देकर दीं आरोपियों के बचाव में दलील
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बचाव पक्ष की वकील ने न्यायालय के समक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। जिला जज न्यायालय में बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की सुनवाई अंतिम दौर में है। सोमवार को बचाव पक्ष की वकील ने वारदात का चश्मदीद गवाह न होने आदि का हवाला देते हुए मुस्कान और साहिल शुक्ला का बचाव किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व में किए गए आदेश भी न्यायालय के समक्ष रखे। अब इस केस में बुधवार को अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव पक्ष की वकील ने आरोपियों के बचाव का प्रयास किया है। उन्होंने न्यायालय से कहा कि सौरभ की हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा। इस वारदात का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। इसके अलावा वारदात की रात साहिल शुक्ला को सौरभ और मुस्कान के घर जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं होता कि सौरभ की हत्या साहिल और मुस्कान ने की है।
इससे पहले अभियोजन पक्ष गवाहों के बयान और बरामदगी के आधार न्यायालय में दलील देकर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर चुका है। अब इस केस की सुनवाई बुधवार को होगी। आरोपियों के जवाब में जो भी दलील दी गईं हैं न्यायालय में उनका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। इसके बाद न्यायालय में फैसला सुनाया जाएगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। जिला जज न्यायालय में बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की सुनवाई अंतिम दौर में है। सोमवार को बचाव पक्ष की वकील ने वारदात का चश्मदीद गवाह न होने आदि का हवाला देते हुए मुस्कान और साहिल शुक्ला का बचाव किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व में किए गए आदेश भी न्यायालय के समक्ष रखे। अब इस केस में बुधवार को अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव पक्ष की वकील ने आरोपियों के बचाव का प्रयास किया है। उन्होंने न्यायालय से कहा कि सौरभ की हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा। इस वारदात का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। इसके अलावा वारदात की रात साहिल शुक्ला को सौरभ और मुस्कान के घर जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं होता कि सौरभ की हत्या साहिल और मुस्कान ने की है।
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इससे पहले अभियोजन पक्ष गवाहों के बयान और बरामदगी के आधार न्यायालय में दलील देकर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर चुका है। अब इस केस की सुनवाई बुधवार को होगी। आरोपियों के जवाब में जो भी दलील दी गईं हैं न्यायालय में उनका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। इसके बाद न्यायालय में फैसला सुनाया जाएगा।
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