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गबन के आरोपी सिपाहियों की रिमांड अर्जी खारिज

Thu, 28 Nov 2019 02:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Nov 2019 02:33 AM IST
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Remand application of embezzlement accused dismissed
गबन के आरोपी सिपाहियों की रिमांड अर्जी खारिज
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मेरठ। गबन के मामले में आरोपी दो सिपाहियों की रिमांड अर्जी को स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इरफान कमर ने खारिज कर दिया है। अभियोजन के अनुसार, गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में एटीएम में पैसा भरने वाली सीएमएस कंपनी के कैश की लूट हुई थी। इंस्पेक्टर लिंक रोड ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दिल्ली से पैसा बरामद किया था। बरामद रुपये में से 60-70 लाख रुपये गायब कर दिए गए थे। इसमें इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान, नवीन कुमार, बच्चू सिंह, फराज खान, धीरज भारद्वाज, सौरभ शर्मा, सचिन कुमार समेत सात लोगाें के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में धीरज भारद्वाज व बच्चू सिंह को जेल भेज दिया गया था। विवेचक सीओ ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की अर्जी अदालत में दी। मामले में बुधवार को अदालत ने सुनवायी की। आरोपियों के अधिवक्ता जगदीश पावटी ने तर्क दिया कि विवेचक ने अपने बयान में रिकवरी की रकम के विषय में स्पष्ट नही किया है। आरोपियों की जूडिशियल रिमांड अवधि भी 14 दिन से ज्यादा हो चुकी है। इस पर अदालत ने दोनों आरोपी सिपाहियों की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज कर दी।
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