फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   One and a half lakh fine for not accepting nikah

निकाह कुबूल नहीं करने पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

Wed, 24 Mar 2021 01:13 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 01:13 AM IST
विज्ञापन
One and a half lakh fine for not accepting nikah
निकाह कुबूल नहीं करने पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
विज्ञापन

सरधना। कस्बे के मोहल्ला इंद्रानगर में सोमवार को इंचौली गांव से आई बरात को रविवार तड़के बिना दुल्हन ही लौटना पड़ा। दूल्हे द्वारा नशे की हालत में निकाह कुबूल नहीं करने पर दोनों पक्षों के बीच बात बिगड़ गई और बरात को बंधक बना लिया। देर रात तक चली पंचायत में पंचों ने दूल्हा पक्ष पर डेढ़ लाख रुपये दंड लगाया। जिसके बाद बराती बंधनमुक्त किए।
इंचौली निवासी इस्लाम पुत्र उस्मान की बरात सोमवार दोपहर सरधना के मोहल्ला इंद्रानगर में आई थी। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी ने दूल्हे से ‘निकाह कबूल है’ बोलने को कहा तो वह कुछ नशे की हालत में दिखा। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। दूल्हे को नशे में देखकर तो दुल्हन पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया और बरात को बंधक बना लिया। बिचौलिये को भी दुल्हन पक्ष ने जमकर खरी खोटी सुनाई।
विज्ञापन

मामले को लेकर रात में पंचायत शुरू हुई। पंचों के समक्ष दूल्हा पक्ष पर ढाई लाख रुपये दंड लगाने की बात कही गई। अंत में करीब डेढ़ लाख रुपये दंड लगाए जाने पर फैसला हुआ। वहीं, बिचौलिये द्वारा निकाह के लिए दूसरे युवक का नाम सुझाया गया। जिस पर पंचों ने सहमति जताई। मंगलवार तड़के करीब चार बजे पंचायत खत्म हुई, जिसके बाद बराती बंधनमुक्त किए। बरात बिना दुल्हन के ही लौट गई। वहीं, पुलिस ने इस मामले की जानकारी से इनकार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed