{"_id":"61c5a84eac8eea6e230d6793","slug":"night-curfew-in-uttar-pradesh-order-of-additional-district-magistrate-in-meerut-now-permission-is-necessary-for-the-program","type":"story","status":"publish","title_hn":"Night Curfew in UP: अपर जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, अब कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Night Curfew in UP: अपर जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, अब कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई
Fri, 24 Dec 2021 04:30 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 24 Dec 2021 04:30 PM IST
सार
देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर की रात से नाईट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वहीं मेरठ में अपर जिला मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने आदेश जारी किया है कि अब बिना अनुमति के शहर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
विज्ञापन
मेरठ में लगा नाइट कर्फ्यू।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार यानी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
मेरठ में अपर जिला मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने समस्त कार्यक्रम संचालक, होटल व बैंक्वेट स्वामियों को सूचित किया है कि अब शहर में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिना अनुमति के कार्रक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: फिर बड़ी कार्रवाई: कबाड़ी राहुल काला की पांच करोड़ की संपत्ति जब्त, किरायेदार बोले- हम बेघर हो गए, देखिए तस्वीरें
विज्ञापन
उन्होंने कहा नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिस्मस इवेंट, मेले व किसी भी प्रकार के रंगा-रंग कार्यक्रम के आयोजन से पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें: भयावह हादसे की तस्वीरें: मातम में बदलीं बर्थडे की खुशियां, बेटे का शव देख बेहोश हुई मां, डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर