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एनएच-58 पर बिना अनुमति निर्माण के कई को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Mar 2017 02:15 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बिना अनुमति सर्विस लेन और होर्डिंग आदि लगाने पर वेस्टर्न यूपी टोल वे लिमिटेड ने कई संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इनमें एक स्कूल, एक होटल व दो रिसोर्ट शामिल हैं। इन्होंने बिना अनुमति अपने संस्थानों में जाने का रास्ता तैयार किया है।
वेस्टर्न यूपी टोल वे ने एनएच-58 पर स्थित स्कूल सेंट प्रेट्रिक्स, ग्रेंड 5 और गोल्डन पाम रिसोर्ट को नोटिस जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बिना अनुमति के मिट्टी भराव आदि करके अपने संस्थानों के सामने संपर्क मार्ग लेन का काम किया है। इनमें किसी ने इंटर लॉकिंग टाइल्स तो किसी ने डामर की सड़क बना ली है। जबकि होटल दी ओरियन एंड खुशी स्टील्स ने संपर्क मार्ग बनाने के साथ ही मोटे लोहे के पाइपों पर फ्रेम बनाकर चाउमीन बर्गर की दुकान का निर्माण, लोके छड़ों का भंडारण करने के साथ ही लोहे के पाइपों में रंगीन झंडे अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए लगाए हुए हैं और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली है।
टोल वे कंपनी का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अर्जित भूमि पर बिना अनुमति के इस तरह का निर्माण पूरी तरह असंवैधानिक है। इस मामले में कई बार कब्जों को हटाने के लिए भी कहा, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। जबकि इस तरह का काम केंद्र सरकार की संपत्ति में असंवैधानिक कब्जे की श्रेणी में आता है। कंपनी ने सभी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए निर्माण हटाने के लिए कहा है। इसके बाद विभागीय वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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वेस्टर्न यूपी टोल वे ने एनएच-58 पर स्थित स्कूल सेंट प्रेट्रिक्स, ग्रेंड 5 और गोल्डन पाम रिसोर्ट को नोटिस जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बिना अनुमति के मिट्टी भराव आदि करके अपने संस्थानों के सामने संपर्क मार्ग लेन का काम किया है। इनमें किसी ने इंटर लॉकिंग टाइल्स तो किसी ने डामर की सड़क बना ली है। जबकि होटल दी ओरियन एंड खुशी स्टील्स ने संपर्क मार्ग बनाने के साथ ही मोटे लोहे के पाइपों पर फ्रेम बनाकर चाउमीन बर्गर की दुकान का निर्माण, लोके छड़ों का भंडारण करने के साथ ही लोहे के पाइपों में रंगीन झंडे अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए लगाए हुए हैं और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली है।
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टोल वे कंपनी का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अर्जित भूमि पर बिना अनुमति के इस तरह का निर्माण पूरी तरह असंवैधानिक है। इस मामले में कई बार कब्जों को हटाने के लिए भी कहा, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। जबकि इस तरह का काम केंद्र सरकार की संपत्ति में असंवैधानिक कब्जे की श्रेणी में आता है। कंपनी ने सभी को अंतिम नोटिस जारी करते हुए निर्माण हटाने के लिए कहा है। इसके बाद विभागीय वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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