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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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मेरठ। फलावदा क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्व लूटपाट के दौरान ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे-3 कोर्ट ने इंचौली के आंखेपुर निवासी राजकुमार को दोषी करार दिया। शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
रुहासा निवासी नवीन कुमार ट्रक चालक था। 19 मई 2000 को फलावदा थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान गोली मारकर नवीन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवीन के पिता कृपाल सिंह ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी राजकुमार लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए 22 अप्रैल 2001 को कोर्ट से उसे फरार घोषित करा दिया था।
इसी दिन आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 14 मई 2002 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राजकुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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रुहासा निवासी नवीन कुमार ट्रक चालक था। 19 मई 2000 को फलावदा थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान गोली मारकर नवीन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवीन के पिता कृपाल सिंह ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी राजकुमार लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए 22 अप्रैल 2001 को कोर्ट से उसे फरार घोषित करा दिया था।
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इसी दिन आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 14 मई 2002 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राजकुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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