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शिकंजा: याकूब और परिवार की अग्रिम जमानत पर 23 को सुनवाई, जल्द हो सकती है ये बड़ी कार्रवाई
Wed, 18 May 2022 01:26 PM IST
Dimple Sirohi
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 18 May 2022 01:26 PM IST
सार
मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके परिवार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 23 मई को होगी। याकूब पर फैक्टरी में अवैध मीट की पैकेजिंग के मामले में कार्रवाई चल रही है। पुलिस जल्द ही उनके घर की कुर्की की कार्रवाई कर सकती है।
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हाजी याकूब कुरैशी (बाएं)
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान, फिरोज उर्फ भूरा की अग्रिम जमानत पर अब 23 मई को सुनवाई होगी। पुलिस याकूब के घर की कुर्की लेने की तैयारी में जुट गई है।
हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दस लोगोंको गिरफ्तार कर दिया था। याकूब और उसके परिवार को नामजद किया है। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द की अर्जी खारिज होने के बाद याकूब और उसके बेटों ने अग्रिम जमानत अर्जी मेरठ में लगाई।
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17 मई को सुनवाई होनी तय हुई थी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उनकी पत्नी संजीदा वह बेटा इमरान और फिरोज की जमानत अर्जी में मंगलवार को जिला जज रजत सिंह जैन के न्यायालय में सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने जमानत के लिए कुछ और भी आधार बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रज भूषण गर्ग ने अदालत से प्रार्थना पत्र के अवलोकन व बहस के लिए समय मांगा और अदालत ने अब अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर 23 तारीख नियत की है।
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हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दस लोगोंको गिरफ्तार कर दिया था। याकूब और उसके परिवार को नामजद किया है। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द की अर्जी खारिज होने के बाद याकूब और उसके बेटों ने अग्रिम जमानत अर्जी मेरठ में लगाई।
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17 मई को सुनवाई होनी तय हुई थी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उनकी पत्नी संजीदा वह बेटा इमरान और फिरोज की जमानत अर्जी में मंगलवार को जिला जज रजत सिंह जैन के न्यायालय में सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने जमानत के लिए कुछ और भी आधार बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रज भूषण गर्ग ने अदालत से प्रार्थना पत्र के अवलोकन व बहस के लिए समय मांगा और अदालत ने अब अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर 23 तारीख नियत की है।