Meerut: स्टीकर चिपके फलों पर लगा गोंद कर सकता है बीमार, रखें सावधानी
बाजार से यदि स्टीकर लगे फल लाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि फलों पर चिपके स्टीकर के नीचे लगा गोंद आपको बीमार कर सकता है। एफएसएसएआई ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है।
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फल सेहत के लिए काफी लाभदायक हैं, लेकिन फल तैयार करने में भी अब केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, लिहाजा फल खाते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो बीमार हो सकते हैं। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है।
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने एडवाइजरी भी जारी की है। दरअसल, फलों पर चिपकने वाले स्टीकर के नीचे लगे गोद से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पेट और मुंह का संक्रमण हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की खाद्य सुरक्षा विंग ऐसे फल विक्रेताओं की समय-समय पर जांच करता है और सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाता है। सैंपल असुरक्षित आने पर दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
एफएसडीए की फल विक्रेताओं को भी हिदायत है कि स्टीकर लगाकर फल और सब्जी विक्रेता ग्राहकों के साथ धोखा न करें। इन स्टीकर का क्वालिटी में कोई लेना देना नहीं होता है। स्टीकर लगाने के लिए विक्रेता जिस गोंद का प्रयोग करते हैं उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। केमिकल्स की वजह से पेट की बीमारियां पैदा होती हैं।
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दाग धब्बे छुड़ाने के लिए भी करते हैं इस्तेमाल
मुख्य सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि फल विक्रेता फल के दाने के लिए भी स्टीकर का इस्तेमाल करते हैं। खादर प्रशासन स्टीकर लगे इन फलों की जांच करेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाएगा। ऐसे फल बेचने वाले दुकानदारों पर खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 55 के तहत कार्रवाई होगी।
स्टीकर हटाकर, वहां से फल काटकर खाएं
एफएसएसएआई का कहना है कि फल खरीदने से पहले उनकी क्वालिटी आदि के स्टीकर हटा दें, छिलका उतार कर और देकर ही फल का सेवन करें। बाजार में सेब, नाशपाती और आम आदि पर सबसे ज्यादा स्टीकर लगे होते हैं।
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गोंद, मोम कर सकते हैं बीमार
वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. तनुराज सिरोही ने बताया कि फलों पर अगर केमिकल, गोद या मोम लगा है और इसका सेवन करते हैं तो यह सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे फलों को धोकर और छिलका उतारकर ही खाना चाहिए।
दो लाख रुपये जुर्माने का है प्रावधान
स्टीकर लगाना है तो वह ट्रांसपेरेंट पैकिंग में पैक करके उसके ऊपर स्टीकर लगा सकता है। अगर किसी फल सब्जी में यह लगाया जाता है तो यह अनसेफ कैटेगरी में आ सकता है। इसके लिए दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।