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शिक्षा माफिया की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
Sun, 27 Sep 2020 09:38 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sun, 27 Sep 2020 09:38 PM IST
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शिक्षा माफिया की संपत्ति कुर्क
- फोटो : अमर उजाला
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मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी शिक्षा माफिया इमलाख खान के खिलाफ रविवार को पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।
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इमलाख खान के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, बवाल और गैंगस्टर एक्ट के कुल छह मुकदमे दर्ज हैं। रविवार को पुलिस-प्रशासन ने इमलाख खान का गांव सरवट स्थित 702 वर्ग मीटर का करीब तीन करोड़ कीमत का प्लाट, छपार के गांव सिमरथी स्थित 1.10 करोड़ रुपये कीमत की 41 बीघा जमीन, गांव ताजपुर में 90 लाख रुपये कीमत की 26 बीघा जमीन और गांव भमावड़ी स्थित मेडिकल कॉलेज बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल की करीब दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 51 बीघा जमीन और उस पर बनी करीब 18 करोड़ रुपये कीमत की मेडिकल कॉलेज की बहुमंजिला इमारत कुर्क की।
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शहर कोतवाली पुलिस को शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 50 हजार रुपये और एसएसपी अभिषेक यादव ने 25 हजार रुपये इनाम दिए जाने की घोषणा की है।
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