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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meat factory case: Haji Yakub wife Sanjeeda recorded her statement in the police station, kept silence on many questions

मीट फैक्टरी मामला: पुलिस ने हाजी याकूब की पत्नी संजीदा के र्दज किए बयान, कई सवालों पर साधी चुप्पी

Wed, 01 Jun 2022 01:55 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 01 Jun 2022 01:55 PM IST
सार

मीट फैक्टरी में अवैध पैकेजिंग के मामले में हाजी याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज नामजद हुए थे। कोर्ट से याकूब और उनके दोनों बेटों को राहत नहीं मिली, जबकि पत्नी संजीदा बेगम को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई थी। दो माह बाद संजीदा ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए।

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Meat factory case: Haji Yakub wife Sanjeeda recorded her statement in the police station, kept silence on many questions
हाजी याकूब की फैक्टरी - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुकदमा दर्ज होने के दो महीने बाद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम पुलिस से रूबरू हुईं। याकूब के घर सराय बहलीम कोतवाली में पहुंचकर किठौर पुलिस ने संजीदा के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक फैक्टरी के डायरेक्टरों सहित अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि संजीदा ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं।

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31 मार्च को हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्टरी पर पुलिस ने छापा मारकर 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि हाजी याकू्ब की फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग हो रही थी। 
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इस मामले में याकूब उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज भी नामजद हुए थे। कोर्ट से याकूब और उनके दोनों बेटों को राहत नहीं मिली, जबकि पत्नी संजीदा बेगम को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस को विवेचना में सहयोग करें। 

चार दिन बाद संजीदा बेगम सोमवार को अपने घर सराय बहलीम पहुंची। मंगलवार को किठौर पुलिस ने उनके घर पहुंचकर संजीदा बेगम के बयान दर्ज किए हैं। 

एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि फैक्टरी को संचालित कौन कर रहा था। उसके डायरेक्टर कौन हैं। फैक्टरी से संबंधित अन्य सवाल विवेचक ने पूछे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संजीदा बेगम के फिर से बयान दर्ज हो सकते हैं। इस मामले में विवेचना चल रही है। इमरान की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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