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ग्रीन बेल्ट से कब्जे नहीं हटा रहा एमडीए
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ग्रीन बेल्ट से कब्जे नहीं हटा रहा एमडीए
मेरठ। एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पार्किंग, स्मार्ट रोड का खाका खींचा जा रहा है। वहीं गढ़ रोड, दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की भरमार है। एमडीए कब्जा धारकों को नोटिस देकर खानापूर्ति कर रहा है। ग्रीन बेल्ट पर धड़ल्ले से पार्किंग और ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी की कल्पना करना बेमानी है।
कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम ने जिलाधिकारी, एमडीए उपाध्यक्ष और नगरायुक्त को शहर में चार स्मार्ट रोड बनाने के निर्देश दिए हैं। अब एनजीटी ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव को शहरी मास्टर प्लान के तहत पार्क और ग्रीन बेल्ट पर नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। दिल्ली रोड स्थित पार्क एवेंयू कॉलोनी में पार्क के स्थान पर बिल्डर ने प्लॉट काटने शुरू कर दिए। इस मामले में पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने एनजीटी में याचिका पर दाखिल की थी। एनजीटी ने इस मामले में मुख्य सचिव को निर्देश दिए। प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने 19 दिसंबर 2018 को बेंच के समक्ष पार्क एंड ओपन स्पेस पर अवैध बिक्री पर अंकुश के लिए अध्यादेश लाने की जानकारी दी थी। वहीं बिल्डर पार्क की भूमि पर किए गए प्लॉटिंग के हिस्से को ध्वस्त कर चुके हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने गढ़ रोड स्थित सुपर मैक्स अस्पताल और न्यू मंगलम अस्पताल को यूपी शहरी प्लानिंग और विकास एक्ट 1973 के तहत गलत मानते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हालांकि, न्यू मंगलम पर एमडीए की ओर से ओपीडी, इमरजेंसी पर सील लगाई गई थी, लेकिन सुपर मैक्स अस्पताल ने कार्रवाई से बचने के लिए स्टे ले लिया था। वर्ष-2018 में एमडीए ने गढ़ रोड स्थित ग्रीन बेल्ट पर किए गए निर्माण पर 73 व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद व्यापारियों ने तत्कालीन एमडीए उपाध्यक्ष साहब सिंह का घेराव किया था। वहीं, चेतावनी दी थी कि एमडीए अधिकारी यदि वहां ध्वस्तीकरण करने पहुंचे तो वापस नहीं लौटेंगे। इसके बाद एमडीए ने कार्रवाई नहीं की।
गढ़ रोड की चौड़ाई
30 से 36 मीटर - गांधी आश्रम तक
45 मीटर - गांधी आश्रम से तेजगढ़ी तक
60 मीटर - तेजगढ़ी से काली नदी तक
हापुड़ रोड की चौड़ाई - 36 मीटर
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मेरठ। एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पार्किंग, स्मार्ट रोड का खाका खींचा जा रहा है। वहीं गढ़ रोड, दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की भरमार है। एमडीए कब्जा धारकों को नोटिस देकर खानापूर्ति कर रहा है। ग्रीन बेल्ट पर धड़ल्ले से पार्किंग और ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी की कल्पना करना बेमानी है।
कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम ने जिलाधिकारी, एमडीए उपाध्यक्ष और नगरायुक्त को शहर में चार स्मार्ट रोड बनाने के निर्देश दिए हैं। अब एनजीटी ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव को शहरी मास्टर प्लान के तहत पार्क और ग्रीन बेल्ट पर नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। दिल्ली रोड स्थित पार्क एवेंयू कॉलोनी में पार्क के स्थान पर बिल्डर ने प्लॉट काटने शुरू कर दिए। इस मामले में पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने एनजीटी में याचिका पर दाखिल की थी। एनजीटी ने इस मामले में मुख्य सचिव को निर्देश दिए। प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने 19 दिसंबर 2018 को बेंच के समक्ष पार्क एंड ओपन स्पेस पर अवैध बिक्री पर अंकुश के लिए अध्यादेश लाने की जानकारी दी थी। वहीं बिल्डर पार्क की भूमि पर किए गए प्लॉटिंग के हिस्से को ध्वस्त कर चुके हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने गढ़ रोड स्थित सुपर मैक्स अस्पताल और न्यू मंगलम अस्पताल को यूपी शहरी प्लानिंग और विकास एक्ट 1973 के तहत गलत मानते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हालांकि, न्यू मंगलम पर एमडीए की ओर से ओपीडी, इमरजेंसी पर सील लगाई गई थी, लेकिन सुपर मैक्स अस्पताल ने कार्रवाई से बचने के लिए स्टे ले लिया था। वर्ष-2018 में एमडीए ने गढ़ रोड स्थित ग्रीन बेल्ट पर किए गए निर्माण पर 73 व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद व्यापारियों ने तत्कालीन एमडीए उपाध्यक्ष साहब सिंह का घेराव किया था। वहीं, चेतावनी दी थी कि एमडीए अधिकारी यदि वहां ध्वस्तीकरण करने पहुंचे तो वापस नहीं लौटेंगे। इसके बाद एमडीए ने कार्रवाई नहीं की।
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गढ़ रोड की चौड़ाई
30 से 36 मीटर - गांधी आश्रम तक
45 मीटर - गांधी आश्रम से तेजगढ़ी तक
60 मीटर - तेजगढ़ी से काली नदी तक
हापुड़ रोड की चौड़ाई - 36 मीटर