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Meerut News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को साढ़े सात साल का कारावास

Fri, 26 Sep 2025 05:32 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Sep 2025 05:32 AM IST
सार

मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में 2014 में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने रामगोपाल उर्फ शैंकी को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Man sentenced to seven and a half years' imprisonment for raping a teenager

विस्तार

मेरठ। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी रामगोपाल उर्फ शैंकी को साढ़े सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय पोक्सो एक्ट-द्वितीय ने छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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नौचंदी थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 12 अप्रैल 2014 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को मैनपुरी जिले के थाना धनाहर गांव नगला कुशल निवासी रामगोपाल उर्फ शैंकी बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर रामगोपाल उर्फ शैंकी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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