Baghapt: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पर दोषसिद्ध, दुकान पर ले जाने के बहाने की थी वारदात
उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी पर अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के लिए अदालत ने दिसंबर को तारीख नियत कर दी है।
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बागपत जनपद में खेकड़ा क्षेत्र के एक गांव में घर में खेल रही बच्ची को दुकान से चीज दिलाने के बहाने ईंख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पर न्यायाधीश ने दोषसिद्ध कर दिया। इसमें सजा पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर नियत की गई है।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि दस फरवरी 2020 को खेकड़ा कोतवाली में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वादी ने बताया कि उसका भाई होली पर्व के अवसर पर अपनी बेटे और पांच साल की बेटी को लेकर गांव आया था।
दस फरवरी की शाम पांच वर्षीय भतीजी घर के चौक में खेल रही थी, तभी गांव का ही विजय उर्फ कालू त्यागी वहां आया और उसकी भतीजी को दुकान से चीज देने के बहाने अपने साथ ले गया। गांव के बाहर एक ईंख के खेत में लेकर घुस गया, तभी वह अपने भाई के साथ खेत से वापस लौट रहा था, विजय उर्फ कालू को बच्ची को ले जाते देख वह भी ईंख के खेत में घुस गया और शेार मचा दिया।
आरोप लगाया कि तभी विजय उर्फ कालू उसकी भतीजी को छोड़कर भाग गया, उसके जूते खेत में पड़े मिले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश सुशील कुमार ने विजय उर्फ कालू पर दोषसिद्ध कर दिया। इसमें पांच दिसंबर को सजा पर सुनवाई होगी।