मेरठ में भी लॉकडाउन खत्म: बाजार खुले, धार्मिक स्थलों पर फैसला आज
- कोरोना संक्रमण से लड़ने और उसे हराने की कमान अब जनता के ही हाथों में
- बाजार खुलने को लेकर दो दिन पूर्व जारी आदेश के तहत लागू रहेगी व्यवस्था
- धार्मिक स्थल, रेस्तरां, मॉल, सिनेमाहाल आदि खोलने पर कार्यपालक कमेटी लेगी निर्णय
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जहां भी कोरोना संक्रमण के केस मिले, वहीं पर दी गई सुविधा तत्काल वापस ले ली जाएगी। वहीं, धार्मिक स्थल, रेस्तरां, मॉल, सिनेमाहाल आदि के खोलने पर सोमवार को कार्यपालक कमेटी फैसला लेगी।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिछले करीब ढाई माह से जनपद लॉक डाउन के तहत बंदी को झेल रहा है। जिसमें तमाम व्यापारिक गतिविधियां बंद हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे सब खुलने की तरफ जा रहा है।
अनलॉक-1 के तहत जिला प्रशासन ने जहां पहले देहात क्षेत्र के कस्बों को खोला तो अब महानगर के भी ग्रीन जोन में आ चुके बाजार खोलने का आदेश जारी किया है। साथ ही सुपर लॉक डाउन जो कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और बृहस्पतिवार को होता था, वह भी समाप्त कर दिया है।
एडीएम सिटी अजय तिवारी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार से अनलॉक-1 के तहत गाइड लाइन प्राप्त हुई है। चूंकि मेरठ रेड जोन में है तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर निर्णय एक्जीक्यूटिव कमेटी को लेना है। जिसके लिए सोमवार को एसीएम, सीओ सहित तमाम अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में इन स्थलों को खोलने का निर्णय होगा।
पूर्व की भांति रहेगी अभी व्यवस्था
बाजार खुलने को लेकर दो दिन पूर्व जो आदेश जारी हुआ था, वही व्यवस्था लागू रहेगी। जिसमें दायीं और बायीं पटरी के बाजार अलग-अलग दिन खोलने और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाने का आदेश है। हालांकि समय को लेकर व्यापारियों ने अपने ही स्तर से अलग व्यवस्था बनाई है, जिसमें कई जगह सुबह 10 बजे से शाम 6 और 7 बजे तक ही व्यापारी सुरक्षा कारणों से दुकान खोल रहे हैं।
जनता के हाथ होगी बचाव की कमान
पुलिस-प्रशासन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगातार जूझ रहा है। इस दौरान भारी दबाव सरकारी तंत्र पर रहा। लेकिन अब संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी जनता को सौंपी जा रही है। पुलिस प्रशासन निगरानी करने की भूमिका निभाएगा।
बाजारों के साथ ही दुकानों और शोरूम आदि में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी व्यापारियों और जनता पर होगी। यदि कहीं भी इसका उल्लंघन होता मिलेगा तो संबंधित के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई तय होगी। जिसमें नोटिस, जुर्माना और एफआईआर तक की कार्रवाई तय है।
धीरे-धीरे खुल जाएंगे सभी बाजार
प्रशासन ने तीन श्रेणियां हॉट स्पॉट, बफर जोन और ग्रीन जोन तय की हैं। इनमें ग्रीन जोन में ही बाजार खोलने की अनुमति हैं। ऐसे में जो बफर जोन में शामिल बाजार धीरे-धीरे ग्रीन जोन में आएंगे और स्वत: ही खुलते चले जाएंगे। हॉटस्पॉट एरिया पहले बफर और उसके बाद ग्रीन जोन में आएंगे। इनमें दो-तीन दिन में ही कई बाजार ग्रीन जोन में आने वाले हैं।
केस मिलते ही बाजार बंद
जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित केस मिलेगा, उस क्षेत्र के बाजार बंद कराने की कार्रवाई तय कर दी जाएगी। ऐसे में साफ है कि अब बाजार खुलें और केस न बढ़ें इसकी पूरी जिम्मेदारी जनता और व्यापारियों पर आ गई है।
देहात में भी बढ़ाया समय
अभी तक देहात क्षेत्र के मवाना, सरधना, परीक्षितगढ, किठौर, लावड़, खरखौदा, हस्तिनापुर आदि में प्रशासन ने रोस्टर के हिसाब से दुकान खोलने का आदेश दिया था। जिसमें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने के आदेश जारी किये गये थे। लेकिन अब दुकान खोलने का समय यहां भी सुबह 9 ंबजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है।
सब ठीक रहा तो सामान्य होंगी गतिविधियां
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का कहना है कि सुपर लॉक डाउन समाप्त करने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जनता और व्यापारियों को नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा।
यदि सब कुछ ठीक रहा तो आर्थिक गतिविधियां सामान्य की तरफ बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि कोरोना के केस मिले तो पहले की तरह व्यवस्था लागूू कर दी जाएगी। इसके लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए जा रहे हैं, जो पूरे हालात पर न केवल नजर रखेंगे बल्कि यदि कहीं नियमों और प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई भी तय करेंगे।