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Meerut News: महिला के हत्यारोपी को आजीवन कारावास
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-20 सुधाकर दुबे ने बड़कली में आठ साल पहले हुए संगीता की हत्या के मामले में अंकित उर्फ नक्टा पुत्र चंद्रपाल गांव बड़कली दौराला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दौराला थाने पर बड़कली निवासी संजू ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दौराला शुगर मिल पर वह 19 जनवरी 2017 को गन्ना डालने गया था। शाम 7ः30 बजे उसको उसके भतीजे कपिल ने फोन पर सूचना दी कि आरोपी अंकित उर्फ नक्टा ने उसकी पत्नी संगीता की गोली मारकर हत्या कर दी। जब वह मौके पर पहुंचा कि उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता खून से लथपथ पर जमीन पर पड़ी थी। उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने आरेापी को भराला गांव के पास से गिरफ्तार किया था। न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता ने अपने केस को साबित करने के लिए 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद अंकित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार दौराला थाने पर बड़कली निवासी संजू ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दौराला शुगर मिल पर वह 19 जनवरी 2017 को गन्ना डालने गया था। शाम 7ः30 बजे उसको उसके भतीजे कपिल ने फोन पर सूचना दी कि आरोपी अंकित उर्फ नक्टा ने उसकी पत्नी संगीता की गोली मारकर हत्या कर दी। जब वह मौके पर पहुंचा कि उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता खून से लथपथ पर जमीन पर पड़ी थी। उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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इसके बाद पुलिस ने आरेापी को भराला गांव के पास से गिरफ्तार किया था। न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता ने अपने केस को साबित करने के लिए 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद अंकित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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