{"_id":"69caed7ff9a877f3620e74a1","slug":"life-imprisonment-for-man-who-stabbed-his-wife-to-death-at-mehtab-chowk-meerut-news-c-14-1-gnd1003-1147461-2026-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut News: मेहताब चौक पर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut News: मेहताब चौक पर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले को उम्रकैद
विज्ञापन
मेहताब चौक पर पत्नी निदा की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले वसीम को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वसीम ने अवैध संबंध के शक में पंचायत में ऐलान करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था और थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। न्यायाधीश अपर्णा पांडेय ने दोषी को 27 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
27 मार्च 2019 को दिल्ली निवासी मोहम्मद इस्तयार ने रेलवे रोड थाना क्षेत्र के पूर्वा हाफिज निवासी वसीम के खिलाफ सदर बाजार थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दंपती के विवाद को लेकर हुई पंचायत में कुछ दिन पहले वसीम ने हत्या का ऐलान किया था। पुलिस ने आरोपी वसीम को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। तत्कालीन निरीक्षक विजेंद्र कुमार राणा ने 25 मई 2019 को वसीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि वसीम अपनी पत्नी पर किसी रिश्तेदार से अवैध संबंध रखने का शक करता था। आरोपी ने सरेआम पत्नी की हत्या की थी। मौके पर लोग जमा हो गए थे लेकिन किसी ने भी आरोपी को रोकने की जहमत नहीं उठाई थी। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। हत्या के मामले में 25 हजार रुपये और आर्म्स एक्ट में दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
-- -- -- -- -- -- -- -- -
विज्ञापन
27 मार्च 2019 को दिल्ली निवासी मोहम्मद इस्तयार ने रेलवे रोड थाना क्षेत्र के पूर्वा हाफिज निवासी वसीम के खिलाफ सदर बाजार थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दंपती के विवाद को लेकर हुई पंचायत में कुछ दिन पहले वसीम ने हत्या का ऐलान किया था। पुलिस ने आरोपी वसीम को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। तत्कालीन निरीक्षक विजेंद्र कुमार राणा ने 25 मई 2019 को वसीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि वसीम अपनी पत्नी पर किसी रिश्तेदार से अवैध संबंध रखने का शक करता था। आरोपी ने सरेआम पत्नी की हत्या की थी। मौके पर लोग जमा हो गए थे लेकिन किसी ने भी आरोपी को रोकने की जहमत नहीं उठाई थी। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। हत्या के मामले में 25 हजार रुपये और आर्म्स एक्ट में दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन