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लॉकडाउन का दूसरा चरण: फैक्ट्री में रहेगी लेबर तभी मिलेगी संचालन की अनुमति

Thu, 16 Apr 2020 01:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Thu, 16 Apr 2020 01:39 AM IST
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labour will remain in the factory
मेरठ पुलिस - फोटो : अमर उजाला

लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने उद्योगों को खोलने के संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत उद्योगों को सशर्त चालू करने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

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तीन मई तक चलने वाले लॉकडाउन में कृषि, स्वास्थ्य एवं अनिवार्य सामग्री से जुड़े कारखाने ही खुल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादों के लिए अनुमति फिलहाल सरकार ने नहीं दी है।
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इन कारखानों को खोलने के लिए संचालकों को पहले जिला उद्योग केंद्र एवं प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही सशर्त इकाइयों का संचालन होगा। जो इकाई लॉकडाउन के दौरान खुलेगी वहां सैनिटाइज गैलरी का होना अनिवार्य है।
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लॉकडाउन के दौरान उन श्रमिकों को कारखाने में ही रहना होगा। उन्हें घर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। कारखाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन आवश्यक है। इसके साथ मास्क, सैनिटाइजर एवं दस्ताने आदि का काम के दौरान इस्तेमाल करना होगा।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो भी उपाय हैं उन सभी को कारखाने में अपनाया जाना अनिवार्य है। जिला उद्योग केंद्र से कारखाना संचालन की अनुमति मिलने के बाद ई पास व अन्य अनुमति ऑनलाइन ही लेनी होगी। इकाई गाइड लाइन के नियमों का पालन नहीं करने पर अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।


लॉकडाउन के दौरान केवल अनिवार्य सामग्री बनाने वाले कृषि उपकरण, खाद, बीज, मेडिकल इक्विपमेंट, दवा एवं रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के कारखानों को चलाने की अनुमति मिलेगी। अन्य कोई भी इकाई संचालित नहीं हो सकती।


इन फैक्टरियों को भी सशर्त खोलने के लिए अनुमति मिलेगी। सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं होने, लेबर ठहरने एवं सैनिटाइज गैलरी नहीं होने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। -वीके कौशल, उपायुक्त उद्योग

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