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Meerut News: वक्फ की भूमि पर मदरसा बनाने वालों पर एफआईआर के निर्देश

Thu, 24 Oct 2024 01:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 24 Oct 2024 01:21 AM IST
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Instructions to file FIR against those who built madrasa on Waqf land
सहारनपुर। देवबंद में वक्फ की भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा कर उस पर अवैध मदरसा निर्माण करने वालों पर विधिक कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट ने मामले में मिली शिकायत की जांच उप जिलाधिकारी से करवाई। जांच आख्या में अवगत कराया गया कि खसरा संख्या 381 रकबा 1.537 हेक्टेयर खेवट संख्या 1184 कब्रिस्तान के रूप में अंकित है।
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संख्या 3891 में राजस्व अभिलेखों के अनुसार रईस अहमद पुत्र शरीफ अहमद मुतवल्ली के रूप में अंकित है। वक्फ संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा मुतवल्ली को क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में रईस अहमद पुत्र शरीफ अहमद द्वारा खसरा संख्या 3891 में रकबा 0.0683 हेक्टेयर को बेचा जाना कानूनी रूप से सही नहीं है। संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आख्या प्रस्तुत की गई थी। जांच आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नियमानुसार एफआईआर कराने के निर्देश दिए।
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अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी को निर्देश दिए कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में इस प्रकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कराएं। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध बैनामा संबंधी शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। ऐसे कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।द
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