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पौधे नहीं लगाए तो होंगे 300 कॉलोनियों के नक्शे निरस्त

Wed, 07 Aug 2019 04:08 AM IST
Gaurav sharma दीपक भारद्वाज
दीपक भारद्वाज Published by: Gaurav sharma Updated Wed, 07 Aug 2019 04:08 AM IST
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If not planted, the map of 300 colonies will be canceled
मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय - फोटो : अमर उजाला
 पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन की दिशा में मेरठ विकास प्राधिकरण ने योजना तैयार की है। एमडीए की अधिकृत 300 कॉलोनियों में अब हर आवास के बाहर पौधरोपण करना होगा। यही नहीं, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना भी जरूरी होगा। 15 अगस्त के बाद एमडीए की विशेष टीम हर कॉलोनी का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। इन दोनों बिंदुओं में लापरवाही पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ ही भूखंड के मानचित्र को निरस्त करने की प्रक्रिया को भी अमल में लाया जा सकता है।
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प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरणों में ऐसे नियमों पर अमल करने की तैयारी है। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी तैयारी कर ली गई है। वहां भी सोसाइटी के बाहर हरियाली न बढ़ाने, पौधरोपण न करने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाए आने वाले आवंटियों पर जुर्माना और नक्शा निरस्तीकरण की कार्यवाही की बात कही गई। इसी क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय ने भी इस प्लान पर अमल कराने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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एक लाख की अधिकतम एफडी
एमडीए भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार नक्शा पास कराते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने से पहले फिक्स डिपोजिट (एफडी) कराता है। मकान बनाने के समय रेन वाटर हार्वेंस्टिंग सिस्टम लगाने के बाद आवंटी एफडी की रकम को वापस ले सकता है। इसके लिए अधिकतम एफडी एक लाख रुपये है। वहीं, नक्शा पास कराते समय एमडीए की तरफ से भूखंड के साइज के अनुसार पौधरोपण करने की सीमा भी तय है। ऐसा न करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
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यह है प्रावधान
200-300 वर्ग मीटर - दो पेड़
301-500 वर्ग मीटर -  चार पेड़
500 वर्ग मीटर से अधिक - एक पेड़
ग्रुप हाउसिंग योजना में प्रति हेक्टेयर पर - 50 छायादार पेड़
औद्योगिक भूखंडों में प्रति 80 वर्ग मीटर पर - एक पेड़
व्यावसायिक भूखंडों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर - एक पेड़

15 के बाद औचक निरीक्षण
हमने भी प्लान को अमल में लाने की योजना बना ली है। 15 अगस्त के बाद कॉलोनियों के आवासों का औचक निरीक्षण होगा। योजना को न अपनाने वाले आवंटियों पर जुर्माना लगेगा या नक्शा निरस्त किया जा सकता है। - राजेश कुमार पांडेय, वीसी एमडीए
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