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Meerut News: दस कॉम्प्लेक्स मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई अब 28 को
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। शहर के व्यस्त इलाकों में बने दस कॉम्प्लेक्स के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी। मिशन कंपाउंड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने पीएल शर्मा रोड, बेगमपुल, बच्चा पार्क आदि क्षेत्रों में बने दस कॉम्प्लेक्स को लेकर 2024 में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) को नोटिस जारी किया था। मनोज चौधरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मेडा ने काउंटर दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने अपना जवाब और रिजॉइंडर दाखिल किया। अब इस पर अंतिम निर्णय होना है। सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की गई।
तंग गलियों में कॉम्प्लेक्स पर सुनवाई आज
इसी के साथ पुराने शहर के सराफा बाजार, लाला का बाजार, नील की गली, कागजी बाजार, शीशमहल आदि इलाकों की तंग गलियों में अवैध निर्माण कर कॉम्प्लेक्स बना लिए गए हैं। इन इलाकों में गली इतनी संकरी हैं कि आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती। इस मामले में मनोज चौधरी की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होगी।
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मेरठ। शहर के व्यस्त इलाकों में बने दस कॉम्प्लेक्स के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब 28 सितंबर को सुनवाई होगी। मिशन कंपाउंड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने पीएल शर्मा रोड, बेगमपुल, बच्चा पार्क आदि क्षेत्रों में बने दस कॉम्प्लेक्स को लेकर 2024 में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) को नोटिस जारी किया था। मनोज चौधरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मेडा ने काउंटर दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने अपना जवाब और रिजॉइंडर दाखिल किया। अब इस पर अंतिम निर्णय होना है। सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की गई।
तंग गलियों में कॉम्प्लेक्स पर सुनवाई आज
इसी के साथ पुराने शहर के सराफा बाजार, लाला का बाजार, नील की गली, कागजी बाजार, शीशमहल आदि इलाकों की तंग गलियों में अवैध निर्माण कर कॉम्प्लेक्स बना लिए गए हैं। इन इलाकों में गली इतनी संकरी हैं कि आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती। इस मामले में मनोज चौधरी की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होगी।
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