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बड़ा फैसला: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज की अपील, बर्खास्त ही रहेंगे अनुज सिंह, ये था पूरा मामला

Wed, 19 Jul 2023 01:53 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 19 Jul 2023 01:53 PM IST
सार

Meerut News : सीईओ ज्योति कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अनुज सिंह के पक्ष में दिए गए सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है।

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High Court double bench rejected appeal, Anuj Singh will remain dismissed from Meerut Cantonment Board
फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ में छावनी परिषद से बर्खास्त सीईई अनुज सिंह की बहाली पर एक बार फिर तलवार लटक गई है।

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हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ छावनी परिषद ने हाईकोर्ट में अपील की। सीईओ ज्योति कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अनुज सिंह के पक्ष में दिए गए सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच ने अनुज सिंह की बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए उनकी पुनः ज्वाइनिंग का आदेश दिया था।


ये था मामला
साल 2013 में मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) डीएन यादव के कार्यकाल में सीईई अनुज सिंह पर बोर्ड बैठक में बंगला संख्या 167 समेत सात विषयों को लेकर जांच की संस्तुति मध्य कमान को प्रेषित की गई थी। जिस पर मध्य कमान द्वारा तत्कालीन लखनऊ कैंट की मुख्य अधिशासी अधिकारी शोभा गुप्ता को जांच सौंपी गई थी। उनके द्वारा सभी बिंदुओं पर की गई जांच रिपोर्ट 29 मार्च 2019 को कैंट बोर्ड प्राप्त हुई थी। इसमें अनुज सिंह से जवाब दाखिल करने को कहा गया। बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में मध्य कमान द्वारा आरोपों को गंभीर मानते हुए अनुज सिंह को बर्खास्त कर दिया गया।

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