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Meerut News: कचहरी समाचार<bha>--</bha> सौरभ हत्याकांड में गवाह बुलाने के प्रार्थना पत्र पर आज होंगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। ब्रह्मपुरी के नीले ड्रम वाले चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे के द्वारा बहस पूरी होने के बाद धारा 311 के तहत चार गवाह बुलाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर डिफेंस काउंसिल की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। जिसके बाद न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर मंगलवार की तिथि नियत कर दी गई थी लेकिन मंगलवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं होने के कारण आज बुधवार की तारीख नियत की है।
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किशोर से यौन हिंसा करने वाले को 20 वर्ष की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-2 रीमा मल्होत्रा ने किशोर के साथ यौन हिंसा करने के मुकदमे में आरोपी धर्मेंद्र निवासी थाना क्षेत्र मेडिकल कॉलेज को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, पीड़ित पिता ने थाना मेडिकल में 18 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके नाबालिग पुत्र को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ पार्क में यौन हिंसा की। जिसको उसके परिवारजन ने रंगे हाथ पकड़ लिया था और पकड़कर थाने में पुलिस के हवाले कर दिया था। अपने केस को साबित करते हुए न्यायालय में सरकारी वकील ने सात गवाह पेश किए। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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मेरठ। ब्रह्मपुरी के नीले ड्रम वाले चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे के द्वारा बहस पूरी होने के बाद धारा 311 के तहत चार गवाह बुलाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर डिफेंस काउंसिल की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। जिसके बाद न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर मंगलवार की तिथि नियत कर दी गई थी लेकिन मंगलवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं होने के कारण आज बुधवार की तारीख नियत की है।
किशोर से यौन हिंसा करने वाले को 20 वर्ष की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-2 रीमा मल्होत्रा ने किशोर के साथ यौन हिंसा करने के मुकदमे में आरोपी धर्मेंद्र निवासी थाना क्षेत्र मेडिकल कॉलेज को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़ित पिता ने थाना मेडिकल में 18 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके नाबालिग पुत्र को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ पार्क में यौन हिंसा की। जिसको उसके परिवारजन ने रंगे हाथ पकड़ लिया था और पकड़कर थाने में पुलिस के हवाले कर दिया था। अपने केस को साबित करते हुए न्यायालय में सरकारी वकील ने सात गवाह पेश किए। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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