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Meerut News: छात्रा संग मारपीट करने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित
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मवाना। प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में छात्रा के साथ मारपीट करने वाले प्रधानाध्यापक जमाल कामिल को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।
19 सितंबर को मोहल्ला प्रीतनगर निवासी महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि वह जाटव जाति से है और मजदूरी कर परिवार को चलाती है। उसकी पुत्री प्रीतनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में कक्षा पांचवीं की छात्रा है। उसकी पुत्री को स्कूल के अध्यापक ने डंडे व लात-घूसों से मारपीट की। इससे उसकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और गुम चोटें भी आई हैं। छात्रा ने मां को बताया कि अध्यापक ने उसे अकेले बाथरूम में बुलाया था। उसने मना कर दिया तो उसे गिरा-गिराकर मारा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक जमाल कामिल को निलंबित कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने निलंबन आदेश में प्रधान अध्यापक द्वारा छात्रा को पीटने, गलत व्यवहार कर आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 17 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। विभाग की छवि धूमिल की गई है। शैक्षिक वातावरण दूषित कर बच्चों में भय का वातावरण बना दिया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में किया गया कृत्य में जमाल कामिल को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय लिसाडी मेरठ में संबद्ध किया है। प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षितगढ़ सुरेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। साथ ही जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जांच के समय संंबंधित अध्यापक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से कराया जाए।
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19 सितंबर को मोहल्ला प्रीतनगर निवासी महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि वह जाटव जाति से है और मजदूरी कर परिवार को चलाती है। उसकी पुत्री प्रीतनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में कक्षा पांचवीं की छात्रा है। उसकी पुत्री को स्कूल के अध्यापक ने डंडे व लात-घूसों से मारपीट की। इससे उसकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और गुम चोटें भी आई हैं। छात्रा ने मां को बताया कि अध्यापक ने उसे अकेले बाथरूम में बुलाया था। उसने मना कर दिया तो उसे गिरा-गिराकर मारा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक जमाल कामिल को निलंबित कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने निलंबन आदेश में प्रधान अध्यापक द्वारा छात्रा को पीटने, गलत व्यवहार कर आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 17 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। विभाग की छवि धूमिल की गई है। शैक्षिक वातावरण दूषित कर बच्चों में भय का वातावरण बना दिया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में किया गया कृत्य में जमाल कामिल को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय लिसाडी मेरठ में संबद्ध किया है। प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षितगढ़ सुरेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। साथ ही जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जांच के समय संंबंधित अध्यापक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से कराया जाए।
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