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Meerut News: गैंगस्टर सलमान को दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ ने गैंगस्टर सलमान को दो साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मवाना थाने में सलमान के खिलाफ 2019 में गैंगस्टर एक्ट का केस पंजीकृत हुआ था। सलमान मोहल्ला मुन्नालाल, मक्का मस्जिद के पास का निवासी है। शुक्रवार को स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ ने सलमान को दोषी करार दिया। उसे दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मवाना। स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ ने गैंगस्टर सलमान को दो साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मवाना थाने में सलमान के खिलाफ 2019 में गैंगस्टर एक्ट का केस पंजीकृत हुआ था। सलमान मोहल्ला मुन्नालाल, मक्का मस्जिद के पास का निवासी है। शुक्रवार को स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ ने सलमान को दोषी करार दिया। उसे दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।