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Meerut News: बेटे की हत्या के मुकदमे की पैरवी करने वाली मां की हत्या में पांच लोग दोषी करार
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नोट: अन्य केंद्रों के ध्यानार्थ, बड़ी घटना थी, सही से लगाए
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- स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी में आज सजा पर सुनवाई करेंगी
- आठ साल पहले हसनपुर रजापुर में की थी सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या
- हत्या से दो दिन पहले ही मां ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार की थी
- दो साल पहले आरोपियों ने उसके बेटे की भी हत्या कर दी थी
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। आठ वर्ष पहले बेटे की हत्या के मुकदमे में पैरवी कर रही गांव हसनपुर रजापुर थाना सरूरपुर की रहने वाली सावित्री देवी की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी ने दोषी करार दिया। बेटे की हत्या मां की हत्या से दो वर्ष पहले हुई थी।
अभियोजन के अनुसार, थाना सरूरपुर में मीतन कुमार पुत्र वेदीराम ने 03 फरवरी 2018 को रिपोर्ट र्ज कराई थी। बताया था कि वर्ष 2016 में उसके गांव हसनपुर रजापुर के ही रहने वाले सुमित और सुजित ने गोलियां चलाकर उसके भाई चेतन उर्फ भूरा की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की पैरवी उसकी मां सावित्री देवी कर रही थी। जिन पर हत्यारोपी फैसले का दबाव बना रहे थे और न्यायालय में गवाही न दिए जाने के लिए कह रहे थे। जिसको लेकर मां ने एसएसपी मंजिल सैनी के यहां सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जिसमें पुलिस सुरक्षा दी गई थी। परंतु घटना के दिन 3 फरवरी 2018 को वह और उसकी मां व अन्य घरवाले गन्ना छील रहे थे, तभी लगभग साढ़े 10 बजे आरोपी मौके पर आए और अवैध हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम सभी लोग जान बचाकर भागे। परंतु इन्होंने काफी दूर तक पीछा करते हुए गोलियां चलाईं। आरोपियों ने उसकी मां सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या कर दी।
न्यायालय में 24 मार्च 2018 को विवेचक संतोष कुमार सिंह ने 13 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें कुल 21 गवाह शामिल किए गए थे। आरोपियों की ओर से अनिल कुमार बख्शी ने पक्ष रखा था। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हसनपुर रजापुर के रहने वाले अतुल, ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन एवं कुलदीप को हत्या का दोषी कर दिया। न्यायालय ने शनिवार यानी आज सजा पर सुनवाई के लिए पत्रावली नियत की है।
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सात आरोपी दोष मुक्त
मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सुजित की मृत्यु हो गई थी। वहीं जगपाल, संजय, अशोक, अंकित, मोंटी, मोहन, सुमित के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्य न पाते हुए इन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
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- स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी में आज सजा पर सुनवाई करेंगी
- आठ साल पहले हसनपुर रजापुर में की थी सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या
- हत्या से दो दिन पहले ही मां ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार की थी
- दो साल पहले आरोपियों ने उसके बेटे की भी हत्या कर दी थी
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। आठ वर्ष पहले बेटे की हत्या के मुकदमे में पैरवी कर रही गांव हसनपुर रजापुर थाना सरूरपुर की रहने वाली सावित्री देवी की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी ने दोषी करार दिया। बेटे की हत्या मां की हत्या से दो वर्ष पहले हुई थी।
अभियोजन के अनुसार, थाना सरूरपुर में मीतन कुमार पुत्र वेदीराम ने 03 फरवरी 2018 को रिपोर्ट र्ज कराई थी। बताया था कि वर्ष 2016 में उसके गांव हसनपुर रजापुर के ही रहने वाले सुमित और सुजित ने गोलियां चलाकर उसके भाई चेतन उर्फ भूरा की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की पैरवी उसकी मां सावित्री देवी कर रही थी। जिन पर हत्यारोपी फैसले का दबाव बना रहे थे और न्यायालय में गवाही न दिए जाने के लिए कह रहे थे। जिसको लेकर मां ने एसएसपी मंजिल सैनी के यहां सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जिसमें पुलिस सुरक्षा दी गई थी। परंतु घटना के दिन 3 फरवरी 2018 को वह और उसकी मां व अन्य घरवाले गन्ना छील रहे थे, तभी लगभग साढ़े 10 बजे आरोपी मौके पर आए और अवैध हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम सभी लोग जान बचाकर भागे। परंतु इन्होंने काफी दूर तक पीछा करते हुए गोलियां चलाईं। आरोपियों ने उसकी मां सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या कर दी।
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न्यायालय में 24 मार्च 2018 को विवेचक संतोष कुमार सिंह ने 13 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें कुल 21 गवाह शामिल किए गए थे। आरोपियों की ओर से अनिल कुमार बख्शी ने पक्ष रखा था। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हसनपुर रजापुर के रहने वाले अतुल, ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन एवं कुलदीप को हत्या का दोषी कर दिया। न्यायालय ने शनिवार यानी आज सजा पर सुनवाई के लिए पत्रावली नियत की है।
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सात आरोपी दोष मुक्त
मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सुजित की मृत्यु हो गई थी। वहीं जगपाल, संजय, अशोक, अंकित, मोंटी, मोहन, सुमित के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्य न पाते हुए इन्हें दोषमुक्त करार दिया है।