फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Five orders, still the road is not widened, farmer reaches court, DM and SDM Mawana should submit affidavit in court on March 28

Meerut News: पांच बार आदेश, फिर भी रास्ता चौड़ा नहीं, कोर्ट पहुंचा किसान, डीएम और एसडीएम मवाना 28 मार्च को हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत करें

Sat, 22 Mar 2025 01:23 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:23 AM IST
विज्ञापन
Five orders, still the road is not widened, farmer reaches court, DM and SDM Mawana should submit affidavit in court on March 28
मेरठ। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इंसाफ न मिलने पर परीक्षितगढ़ ब्लाक के अहमदपुरी गांव निवासी किसान लोकेश शर्मा हाईकोर्ट पहुंच गया। किसान का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए मवाना तहसील के अधिकारियों ने पांच बार आदेश दिया, बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण को लेकर डीएम और एसडीएम मवाना से 28 मार्च तक हलफनामा प्रस्तुत करने के कोर्ट ने आदेश दिए है।
विज्ञापन

यह मामला परीक्षितगढ़ के अहमदपुरी गांव का है। रास्ते को चौड़ा करने को लेकर किसान लोकेश शर्मा का गांव के लोगों से विवाद चल रहा है। बताया गया कि अगस्त 2022 में रास्ता चौड़ा होने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने दीवार हटवा दी थी। नाली और चैनल लगवाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। किसान ने 18 बार प्रशासनिक अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देकर रास्ता चौड़ीकरण की मांग रखना बताया है। अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, जिसके चलते अब वह हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने डीएम और एसडीएम मवाना से 28 मार्च 2025 तक इस प्रकरण से संबंधित हलफनामा प्रस्तुत करें। डीएम वीके सिंह ने बताया कि यह मामला पुराना है और कोर्ट में विचाराधीन है। प्रकरण से संबंधित जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed