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सख्ती: बाइक से पटाखे की आवाज निकाली, तो लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 04 Aug 2021 12:15 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 04 Aug 2021 12:15 PM IST
सार

पहली बार अपराध के लिए 10 हजार का जुर्माना या तीन माह की जेल अथवा दोनों हो सकते हैं। चालक का लाइसेंस तीन माह की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। 

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fine of ten thousand rupees will be imposed on bikers who makes firecrackers sound with vehicle
बाइक से पटाखे फोड़ने पर लगेगा जुर्माना - फोटो : Amar Ujala Meerut

विस्तार

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने और साइलेंसरों से पटाखे फोड़ने जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। 

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मेरठ में आरटीओ हिमेश तिवारी ने मंगलवार को शहर के सभी वाहन डीलरों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 जुलाई को एक पीआईएल पर ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए है जो मानक से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। 
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मोटरसाइकिल के साइलेंसरों के जरिये पटाखे सरीखी तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर लगाकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। 
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प्रथम बार अपराध के लिए 10 हजार का जुर्माना या तीन माह की जेल अथवा दोनों हो सकते हैं। चालक का लाइसेंस तीन माह की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। 

आरटीओ ने वाहन डीलरों से ऐसे वाहनों की सर्विस नहीं करने को कहा, जिसमें साइलेंसर लगवाकर मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। 

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