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मेरठ: फायरिंग मामले में डीएम की बड़ी कार्रवाई, निरस्त किया पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस

Fri, 20 Sep 2019 01:01 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 20 Sep 2019 01:01 PM IST
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DM Anil Dhingra cancel arms license of former MP Shahid Akhlaq in firing case at Meerut
डीएम मेरठ अनिल ढींगरा - फोटो : अमर उजाला
मेरठ में गुदड़ी बाजार में हुई फायरिंग के मामले में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ तत्काल जमा कराने का भी आदेश दिया है। बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह कार्रवाई की है।
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ये था मामला
कोतवाली के गुदड़ी बाजार में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक और बेटे साकिब अखलाक ने दबंगई दिखाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी। जिसमें दो लोग घायल हो गए थे। जबकि बखेड़े में आठ लोग घायल हुए थे।
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इस दौरान पुलिस ने भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ा था। पीड़ित पक्ष ने राशिद और साकिब समेत छह लोगों को नामजद कराया था। सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला के मुताबिक गुदड़ी बाजार निवासी सलाउद्दीन कुरैशी और आशिक इलाही निवासी करमअली में बच्चों के विवाद में कहासुनी हुई थी। दोनों पक्ष में समझौता भी हो गया था। आरोप था कि उसी दिन रात में करीब 10 बजे पूर्व सांसद का भाई राशिद अखलाक, सलाउद्दीन व नौशाद समेत दर्जनों युवक आशिक की परचून की दुकान पर पहुंचे। जहां पर आशिक से मारपीट, दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इसकी जानकारी लगते ही आशिक पक्ष से अमान समेत दर्जनों लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि राशिद अखलाक आदि ने गोलियां चला दीं जिसमें आशिक और अमान के पैर में गोली लगना बताया गया था।

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एसपी सिटी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह के अनुसार राशिद और साकिब अखलाक पर गोलियां चलाने का आरोप है। इस मामले में समीर पुत्र शराफत की तहरीर पर राशिद अखलाक, साकिब अखलाक, यासिर, नौशाद, समीर, सुहेब को नामजद किया गया था।

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