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Meerut News: कांवड़ मार्ग के होटल-ढाबों पर रेट लिस्ट और क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य
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खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में लिया निर्णय
फोटो
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संबंधित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। कांवड मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल-ढाबों पर रेट लिस्ट और क्यू आर कोड लगाना जरूरी होगा।
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीएम ने खाद्य विक्रेताओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी दुकानों पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, रेट लिस्ट लगाने और क्यूआर कोड की व्यवस्था करने को अनिवार्य बताया। विभागीय अधिकारी जांच करके इसका अनुपालन सख्ती से कराएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुकानों पर जाकर वहां खाद्य पदार्थों की जांच करने और नमूने लेने के निर्देश दिए। डीएम ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं होने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन्हें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाने पर जोर दिया।इस बैठक में एडीएम सिटी बृजेश सिंह, सीएमओ डॉ. राम प्रसाद, आबकारी अधिकारी, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संबंधित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। कांवड मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल-ढाबों पर रेट लिस्ट और क्यू आर कोड लगाना जरूरी होगा।
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीएम ने खाद्य विक्रेताओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी दुकानों पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, रेट लिस्ट लगाने और क्यूआर कोड की व्यवस्था करने को अनिवार्य बताया। विभागीय अधिकारी जांच करके इसका अनुपालन सख्ती से कराएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुकानों पर जाकर वहां खाद्य पदार्थों की जांच करने और नमूने लेने के निर्देश दिए। डीएम ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं होने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन्हें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाने पर जोर दिया।इस बैठक में एडीएम सिटी बृजेश सिंह, सीएमओ डॉ. राम प्रसाद, आबकारी अधिकारी, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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