फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Demand to simplify the mandi license process for the convenience of traders.

Meerut News: व्यापारियों की सुविधा के लिए मंडी लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने की मांग

Wed, 02 Sep 2026 06:20 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:20 PM IST
विज्ञापन
Demand to simplify the mandi license process for the convenience of traders.
त्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मवाना का प्रतिनिधिमंडल एसडीेएम को ज्ञापन देते हुए। (स्त्रोत मंड
- एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उपजिलाधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर क्षेत्र के थोक व फुटकर व्यापारियों को ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
एसडीएम संतोष कुमार सिंह को दिए ज्ञापन में व्यापारियों ने मांग की कि नवीन आवेदन और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया जाए, आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट चेकलिस्ट जारी की जाए और पोर्टल की तकनीकी कमियों को दूर कर व्यापारियों को पेनल्टी में राहत दी जाए। पदाधिकारियों ने एसडीएम के समक्ष अपनी 13 सूत्री मांगें रखीं। प्रतिनिधिमंडल में शैवाल दुबलिश, नदीम, राजबीर चौधरी, मांगेराम मित्तल, अंकित जैन और गौरव रस्तोगी मुख्य रूप से शामिल रहे।
विज्ञापन

ज्ञापन में मुख्य मांगें आजीवन लाइसेंस की जानकारी सार्वजनिक की जाए, मंडी नियमानुसार फुटकर लाइसेंस का शुल्क 160 रुपये प्रति वर्ष और थोक लाइसेंस का शुल्क 310 रुपये प्रति वर्ष है। व्यापारी चाहें तो 10 वर्ष की फीस एकमुश्त जमा करके आजीवन मंडी लाइसेंस बनवा सकते हैं। दो पृथक चेक लिस्ट जारी हों, नवीन लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज की दो अलग-अलग चेक लिस्ट जारी की जाए। जागरूकता एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण शिविर, ई-मंडी पोर्टल के संचालन, दस्तावेज अपलोडिंग और फीस भुगतान सिखाने के लिए मंडी समिति में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंडी समिति में स्थायी ई-मंडी सहायता डेस्क की स्थापना की जाए। 30 जून के बाद लगने वाले अत्यधिक विलंब शुल्क/पेनल्टी की समीक्षा कर तकनीकी कारणों से हुई देरी पर व्यापारियों को छूट दी जाए। बकाया राशि और नवीनीकरण की अंतिम तिथि की जानकारी एसएमएस व्हाट्स एप के जरिए दी जाए। उपजिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए मंडी समिति के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed