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Meerut News: दाखिल-खारिज के आदेशों को कंप्यूटर खतौनी में दर्ज न करने पर गहरा रोष

Sat, 05 Sep 2026 07:05 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:05 PM IST
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Deep resentment over failure to record mutation orders in the computerized land records (Khatauni).
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। बार एसोसिएशन मवाना के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने शनिवार को तहसील समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के नाम एडीएम न्यायिक को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में लेखपालों द्वारा खतौनी में बिना खातेदारों से जानकारी लिए गलत अंश निर्धारण करने और बैनामे के आधार पर हुए दाखिल-खारिज के आदेशों को कंप्यूटर खतौनी में दर्ज न करने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि शासन के निर्देशों के विपरीत लेखपालों द्वारा गलत अंश निर्धारित करने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए गन्ने का बॉन्ड चालू करवाने के लिए 30 सितंबर तक सही अंश सहित खतौनी की नकल जमा करना अनिवार्य है। दाखिल-खारिज का आदेश खतौनी में कंप्यूटर पर दर्ज न होने के कारण गलत अंश का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों का गन्ने का बॉन्ड रुकने का खतरा बन गया है।

ज्ञापन में जनसमस्याओं को देखते हुए तहसील कंपाउंड में एटीएम शाखा लगवाने और अधिवक्ताओं को मेरठ आने-जाने के दौरान टोल प्लाजा पर टोल फ्री की सुविधा प्रदान करने की मांग उठाई गई। बार एसोसिएशन के सचिव महमपाल सिंह अधिवक्ता के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष श्रीबल्लभ, रघुकुल तिलक, आलोक कुमार राजवंशी, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर, सचिव नटवर सिंह राणा, राजकुमार सैनी, श्याम लाल आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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