दादरी प्रकरण: रविंद्र भाटी, अभिनव मोतला समेत 11 लोगों की नहीं हुई रिहाई, इस वजह से अभी जेल में पड़ेगा रहना
Mihir Bhoj Controversy Meerut News: मेरठ के दादरी प्रकरण में हिंसा और पुलिस पर पथराव के बाद गिरफ्तार किए गए गुर्जर समाज के 11 लोगों को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
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मेरठ के दादरी में गुर्जर स्वाभिमान पंचायत से रोकने के दौरान पुलिस पर पथराव आदि आरोप में जेल भेजे गए सभी 22 लोगों को एसीजेएम-6 सोनिका वर्मा की कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई। इनमें 11 लोग शुक्रवार देर शाम जिला कारागार से रिहा हो गए। मुख्य आरोपी बनाए गए अभिनव मोतला, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी समेत 11 आरोपियों की जमानत प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण जेल से रिहाई नहीं हो सकी।
दादरी प्रकरण को लेकर 21 सितंबर से काफी हंगामा हो रहा था। तमाम गुर्जर नेता उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो सात दिन बाद प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी थी।
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सरधना थाना क्षेत्र के कपसाढ़ गांव में स्वागत बोर्ड लगाया गया था जिस पर सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे क्षत्रिय लिखा गया है। इस पर गुर्जर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बोर्ड हटवाने की प्रशासन से मांग की थी। ( अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने उसे हटवा दिया है)
दिल्ली निवासी व मूलरूप से दादरी निवासी अभिनव मोतला ने 21 सितंबर रविवार को दादरी गांव में स्वाभिमान पंचायत करने का ऐलान किया था। बिना अनुमति के अभिनव मोतला, रविंद्र भाटी, प्रवेश, सोनू आदि पंचायत करने गांव दादरी पहुंचे थे। पुलिस ने गांव से पहले ही उन्हें रोक दिया। इसी दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा था। पुलिस ने अभिनव, रविंद्र भाटी समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया था।
सोमवार को दौराला थाने पर प्रभारी निरीक्षक सुमन कुमार सिंह की ओर से इस मामले में भीड़ एकत्र करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर पथराव करने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। दौराला पुलिस ने सभी 22 आरोपियों अभिनव मोतला, रोजा जलालपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर निवासी रविंद्र भाटी, नकुड सहारनपुर निवासी विशाल, मुजफ्फरनगर निवासी रविंद्र सिंह, मारकपुर सहारनपुर निवासी मोहित, बादौली बांगर सेक्टर 154 गौतमबुद्धनगर निवासी अनिल कुमार, रामपुर मनिहारन सहारनपुर निवासी विनीत, पोपलहेडा थाना खतौली मुजफ्फरनगर निवासी अंकुर, खतौली निवासी चौधरी हरेंद्र सिंह, छतरी खरखौदा निवासी रूतबा गुर्जर पहलवान, टिटौडा थाना खतौली निवासी भूपेन्द्र उर्फ सुमित, अहमदपुर थाना फलावदा निवासी गौरव गुर्जर, इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी दीपक कुमार, बिजोपुरा थाना छपार मुजफ्फरनगर निवासी दीपक कुमार, धूमखेड़ा धूममानिकपुर थाना बादलपुर नोएडा निवासी मोहित नागर, मारकपुर थाना देबवंद सहारनपुर निवासी सोनू गुर्जर, कपिल विहार सहारनपुर निवासी प्रवेश, मोटा गांव थाना मधुबन बाबूराम जिला गाजियाबाद निवासी मुकुल, इन्द्रापुरम कॉलोनी थाना परतापुर निवासी बृजपाल, नंगला राठी थाना दौराला निवासी आशीष, नीरज और अतुल को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को न्यायालय से सभी 22 आरोपियों को जमानत मिल गई। जेल अधीक्षक डॉ वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 22 आरोपियों से 11 लोगों अतुल, आशीष, नीरज, मोहित, विशाल, अंकुर, भूपेंद्र, गौरव, सोनू, दीपक और मोहित नागर को रिहा कर दिया गया है।