शाहनवाज हत्याकांड: अदालत ने मंजूर की आरोपी रविंद्र की जमानत अर्जी, पांच पर तय हो चुके हैं आरोप
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मुजफ्फरनगर में शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी रविंद्र कुमार पटवारी की जमानत अर्जी जिला जज कोर्ट ने मंजूर कर ली है। जमानत मिलने के बाद रविंद्र जेल से रिहा हो गया। इस हत्याकांड के पांच आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
छह साल पहले जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन-गौरव की हत्या के अलावा कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। उसी रोज दोनों पक्षों की ओर से जानसठ कोतवाली में हत्या के नामजद मुकदमे दर्ज किए गए थे। एसआईसी ने जांच में शाहनवाज हत्याकांड में यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी कि शाहनवाज की हत्या सचिन और गौरव ने की थी और दोनों की भी उसी दौरान हत्या कर दी गई थी।
इसके बाद मृतक शाहनवाज के पिता सलीम ने एसआईसी की रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में निजी परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों रविंद्र कुमार पटवारी, प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र निवासीगण मलिकपुरा को धारा 302 के तहत तलब किया था। पेश नहीं होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। दो जुलाई को जानसठ कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो कि बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। छठे आरोपी रविंद्र की पुलिस ने कुर्की की थी। वांछित चल रहे रविंद्र कुमार पटवारी ने छह सितंबर को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज कर मामले को सेशन सुपुर्द कर दिया था। उनके अधिवक्ता अनिल जिंदल और आमिर अहमद की ओर से जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख लगाई थी।
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वहीं अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि जिला जज कोर्ट ने रविंद्र की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए डेढ़-डेढ़ लाख के दो जमानती दाखिल करने के आदेश दिए। शनिवार को जमानती दाखिल करने पर अदालत ने रविंद्र के रिहाई के आदेश दे दिए। शाम को रविंद्र की जेल से रिहाई हो गई। अदालत ने आरोप निर्धारण के लिए एक अक्तूबर की तारीख लगाई है।
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पांच आरोपियों पर हो चुके हैं आरोप तय
शाहनवाज हत्याकांड में छह में से पांच आरोपियों पर अदालत में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और मुकदमा ट्रायल पर आ गया है। 26 अगस्त को जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत ने शाहनवाज हत्याकांड के पांच अभियुक्त प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र कोर्ट पर आरोप तय किए थे।
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