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तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
Updated Tue, 22 Aug 2017 08:43 PM IST
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मेरठ। हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट-14 मौ. अशरफ अंसारी ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
थाना कंकरखेड़ा में वादी बंटी सिंह ने 23 नवंबर 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई मोहित को घर से सुनील पुत्र नंदू बुलाकर ले गया था। जिसका उसके बाद से पता नहीं चला। बाद में पता चला कि मोहित की रामफल से रंजिश चली आ रही थी और सुनील पुत्र नंदू व सोनू पुत्र मित्रसेन ने जाते हुए देखा था। 6 दिसंबर 2009 को मोहित की लाश सड़ी गली हालत में मिली थी। हत्या में रामफल, तुषार व सुनील को नामजद किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सरकारी अधिवक्ता इमरान खान ने वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर आरोपी रामफल पुत्र अमर सिंह, तुषार पुत्र सुनील निवासी टीकाराम कॉलोनी थाना कंकरखेड़ा तथा सुनील पुत्र नंदू सिंह निवासी साधू नगर, थाना कंकरखेड़ा को मोहित की हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना कंकरखेड़ा में वादी बंटी सिंह ने 23 नवंबर 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई मोहित को घर से सुनील पुत्र नंदू बुलाकर ले गया था। जिसका उसके बाद से पता नहीं चला। बाद में पता चला कि मोहित की रामफल से रंजिश चली आ रही थी और सुनील पुत्र नंदू व सोनू पुत्र मित्रसेन ने जाते हुए देखा था। 6 दिसंबर 2009 को मोहित की लाश सड़ी गली हालत में मिली थी। हत्या में रामफल, तुषार व सुनील को नामजद किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सरकारी अधिवक्ता इमरान खान ने वादी सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर आरोपी रामफल पुत्र अमर सिंह, तुषार पुत्र सुनील निवासी टीकाराम कॉलोनी थाना कंकरखेड़ा तथा सुनील पुत्र नंदू सिंह निवासी साधू नगर, थाना कंकरखेड़ा को मोहित की हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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