फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   सीओ मवाना के गैर जमानती वारंट जारी

सीओ मवाना के गैर जमानती वारंट जारी

Wed, 01 May 2019 02:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2019 02:19 AM IST
विज्ञापन
सीओ मवाना के गैर जमानती वारंट जारी
दहेज हत्या के मुकदमे में दर्ज नहीं कराए बयान
विज्ञापन

मेरठ। दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 राजीव कुमार पालीवाल की अदालत में बार-बार तलब करने के बावजूद भी बयान देने के लिए न आने पर सीओ मवाना उमेश नाथ मिश्रा को तीन मई के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है।

थाना इंचौली क्षेत्र में हुई दहेज हत्या का मामला एफटीसी-01 में विचाराधीन है जिसमें विवेचना अधिकारी के बयान दर्ज कराने के लिए कई तारीखें लग चुकी हैं। इस मामले की सुनवायी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर शीघ्रता से निस्तारण के लिये आदेश हुआ है। जिसमें विवेचना अधिकारी को अदालत ने बयान के लिए तलब किया था। सरकारी वकील पराग सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत में सोमवार की तारीख नियत थी। सोमवार के बाद मंगलवार की तारीख नियत कर दी गयी थी। लेकिन मंगलवार को भी दोपहर बाद तक अदालत में बयान देने के लिये उपस्थित न होने पर अदालत ने माना कि विवेचनाधिकारी को इस वाद की पूर्ण जानकारी है और वह बयान के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं इसलिये सीओ मवाना/विवेचनाधिकारी उमेश नाथ मिश्रा के गैर जमानती वारंट जारी कर कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस मामले में अब आगे की कार्यवाही के लिए तीन मई की तारीख नियत की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed