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हत्यारी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

Wed, 01 Aug 2018 02:16 AM IST
Updated Wed, 01 Aug 2018 02:16 AM IST
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हत्यारी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
मेरठ। अपर जिला जज-7 तबरेज अहमद की कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद और 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना करीब दो साल पहले थाना सरूरपुर क्षेत्र के ग्राम जसड़ सुल्तानपुर में घटित हुई थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 दिसंबर 2016 को वादी कृष्णपाल निवासी ग्राम जसड़ सुल्तानपुर ने थाना सरूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बड़े भाई विक्रम का अपनी पत्नी राजबाला से विवाद था क्योंकि राजबाला के गांव के ही कृष्ण ठाकुर से अवैध संबंध थे। 16 दिसंबर 2016 को उसका भाई दो-तीन दिन बाद घर आया था। उसने अपनी पत्नी राजबाला से खाना बनाने को कहा। लेकिन राजबाला द्वारा इसे अनसुना करने पर दंपति में गाली गलौज हो गई थी। जिसके कारण उसका भाई गांव के ही माता के मंदिर में जाकर सो गया था।
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आरोप है कि राजबाला ने अपने प्रेमी कृष्ण को बुलाकर सारी बात बताई। रात को जब उसका भाई विक्रम मंदिर में सो रहा था तो उसकी पत्नी राजबाला और प्रेमी कृष्ण ठाकुर ने उसकी लाठी से पीटकर हत्या कर दी। कृष्ण को रात को ही मंदिर की तरफ से हाथ में लाठी लेकर जाते हुए मिंटू और सुक्रमपाल ने देखा था। सुबह तलाश करने पर विक्रम का शव देवी मंदिर के पास जंगल में पड़ा मिला।
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पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-7 के न्यायालय मेें की गई। जहां पर सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने वादी व चश्मदीद सहित 14 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राजबाला को अपने प्रेमी कृष्ण ठाकुर के साथ मिलकर अपने ही पति का हत्या का दोषी मानकर दोनों को सजा सुनाई।
बेटे ने मां के खिलाफ दर्ज कराए बयान
अभियोजन पक्ष के अनुसार इन गवाहों में एक दंपति का नाबालिग बेटा भी रहा, जिसने अपनी मां के खिलाफ गवाही दी थी। अदालत में मुकदमे के विचारण के दौरान मृतक विक्रम के नाबालिग बेटे ने अपने बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी कृष्ण ठाकुर का मेरी मां के पास आना-जाना था, जिसका पापा विरोध करते थे।

प्राधिकरण तय करे मुआवजा
सजा की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी माना कि इस घटना में सबसे ज्यादा पीड़ित विक्रम के दोनों बच्चे हुए हैं। इसलिए उन्होंने बच्चों को मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। मुआवजे की मात्रा निश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी पत्र लिखा गया है।
खास बात
दो साल पहले सरूरपुर में हुई थी लाठी से पीटकर हत्या
दंपति के नाबालिग पुत्र ने दी कोर्ट में मां के खिलाफ गवाही
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