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कचहरी-2

Thu, 01 Feb 2018 02:16 AM IST
Updated Thu, 01 Feb 2018 02:16 AM IST
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कचहरी-2
मेरठ। एमपीजीएस कैंट में घुसकर हंटर चलाने वाली आरोपी महिला आसमा के पति शादाब को एडीजे-13 एके श्रीवास्तव की कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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सदर बाजार थाना क्षेत्र के एमपीजीएस में करीब छह माह पहले पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी समेत कई लोगों ने घुसकर हंटर चलाया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों को जेल भेजा था। हंटर चलाने की आरोपी आसमा और उसका पति शादाब गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि चार्जशीट दाखिल करने तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। करीब एक माह पूर्व पुलिस ने आसमा और शादाब के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मंगलवार को आसमा व उसके पति शादाब ने सीजेएम की अदालत में सरेंडर किया। आसमा को कोर्ट ने मंगलवार को ही जमानत दे दी थी, जबकि शादाब को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। शादाब की जमानत याचिका पर बुधवार को एडीजे कोर्ट-13 में सुनवाई की गई। अदालत ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए 25-25 हजार रुपये के जमानती दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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