फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Court verdict in Maliana riots after 35 years, 39 accused acquitted

Meerut News: 35 साल बाद मलियाना दंगे में कोर्ट का फैसला, 39 आरोपी बरी

Sun, 02 Apr 2023 02:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Apr 2023 02:54 AM IST
विज्ञापन
Court verdict in Maliana riots after 35 years, 39 accused acquitted
मेरठ। मलियाना दंगे में 63 लोगों की मौत के मामले में 35 साल (इस साल 23 मई को 36 साल हो जाएंगे) बाद शनिवार को फैसला आया है। अपर जिला जज कोर्ट ने 39 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले में 40 अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. पीएन मल्होत्रा की भी मृत्यु हो चुकी है। यह फैसला एडीजे-6 न्यायाधीश लखविंदर सिंह सूद ने सुनाया।
विज्ञापन

हाशिमपुरा दंगे के बाद 23 मई 1987 को मलियाना होली चौक पर सांप्रदायिक दंगा भड़का था। इसमें 63 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना की एफआईआर वादी याकूब अली पुत्र नजीर निवासी मलियाना ने 93 आरोपियों के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए 23 जुलाई 1988 को 79 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने विवेचना में 61 गवाहों का हवाला दिया था, जिनमें से 14 लोगों की गवाही हुई। घटना के वादी ने खुद न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराए कि जिन आरोपियों को दंगे का आरोपी बनाया गया है, उनके द्वारा यह घटना नहीं की गई थी, बल्कि पुलिस और पीएसी वालों ने ही गोलियां चलाकर घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय के समक्ष आरोपी पक्षों की ओर से छोटे लाल बंसल अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की ओर से सचिन मोहन गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपियों के विरुद्ध उचित साक्ष्य न पाते हुए उन्हें बरी कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed