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अदालत ने दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, ये था मामला

Sat, 20 Jul 2019 09:50 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 20 Jul 2019 09:50 PM IST
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Court sentences five-five years to two real brothers in Saharanpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

पुरानी रंजिश में पांच साल पूर्व एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को जानलेवा हमले की कोशिश का दोषी पाया है। दोनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला यूपी के सहारनपुर जनपद का है। 

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देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टपरी कलां निवासी शराफत 15 अक्तूबर 2014 को सहारनपुर से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसे गांव के ही दो सगे भाइयों अब्दुल कादिर और शाहनजर मिले। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार राठौर ने बताया कि अब्दुल कादिर और शाहनजर ने पुराने एक मुकदमे को लेकर चल रही रंजिश के मामले में उसके साथ मारपीट की और चाकू मार दिया। इसमें शराफत गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में शराफत ने शेखपुरा कदीम चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार राठौर ने बताया कि मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच कृष्ण चंद्र पांडेय के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषी पाया। कोर्ट ने अब्दुल कादिर एवं शाहनजर को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
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