फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   court sentenced life imprisonment to accused lover in murder of girl in saharanpur

सहारनपुर मर्डर केस: हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद, गर्दन काटकर किया था महरूना का कत्ल

Thu, 17 Nov 2022 09:04 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 17 Nov 2022 09:04 PM IST
सार

सहारनपुर मर्डर केस : अदालत ने हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी प्रेमी ने गर्दन काटकर महरूना का कत्ल किया था।

विज्ञापन
court sentenced life imprisonment to accused lover in murder of girl in saharanpur
अदालत ने सजा सुनाई। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने युवती की हत्या के मामले में दोषी पाए गए प्रेमी गांव खानपुर थाना गंगोह निवासी रुस्तम को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि 28 मई 2019 को जोगिया वाली गली 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर निवासी महरूना रात नौ बजे गायब हो गई थी। उसके घरवालों ने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। 
विज्ञापन


बताया गया कि 19 वर्षीया महरूना का रुस्तम से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महरूना के परिवार वालों ने जब रुस्तम से फोन पर मालूम किया तो उसने कोई सही जवाब नहीं दिया। पड़ोस में ही बंद पड़े रुस्तम के मकान में जब तलाश की गई तो महरूना की गर्दन कटी लाश बरामद हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: खतौली उपचुनाव: बयानबाजी तेज, मदन भैया पर मंत्री संजीव बालियान का सियासी हमला, कह डाली बड़ी बात

इसके बाद महरूना के भाई तनवीर ने घटना की रिपोर्ट थाना कुतुबशेर में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत रुस्तम के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।

यह भी पढ़ें: UP: सेवानिवृत्त DIG के बेटे को बचाने के लिए बड़ा खेल, पुलिस ने मैनेजर को सौंपी पंप की चाबी, ये है मामला

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने रुस्तम को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed