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शासन ने स्कूली वाहनों पर कसा शिकंजा

Thu, 04 Jul 2019 01:48 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jul 2019 01:48 AM IST
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commissioner meeting
कमिश्नरी सभागार में बैठक लेतीं कमिश्नर अनिता सी मेश्राम।
मेरठ। प्रदेश सरकार ने उप्र मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन किया है, जिसमें विद्यालय से जुड़े वाहनों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर सात सदस्यीय जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति और हर विद्यालय में दस सदस्यीय विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा।
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बुधवार को कमिश्नर अनीता मेश्राम ने आयुक्त सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक ली। इसमें उन्होंने कहा कि समितियों को शासन से निर्धारित कार्यों का परीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं उनके परिवहन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने, संस्तुति करने के लिए जिला स्तर पर गठित होने वाली समिति का गठन डीएम की अध्यक्षता में होगा। इसमें एसएसपी उपाध्यक्ष, आरटीओ प्रवर्तन सदस्य, एआरटीओ प्रवर्तन सदस्य सचिव, नगर आयुक्त या डीएम द्वारा नामित नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी, डीआईओएस और बीएसए भी सदस्य होंगे। समिति की बैठक जनवरी और जुलाई में होगी।
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इसके अलावा विद्यालय में बनने होने वाली समिति का गठन संबंधित विद्यालय प्राधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्यों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक अधिकारी होगा। विद्यालय प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट संरक्षकों के दो प्रतिनिधि, संबंधित थानाध्यक्ष, एबीएसए, शिक्षा विभाग के उपखण्ड निरीक्षक, विद्यालय यान ऑपरेटर के दो प्रतिनिधि, समिति अध्यक्ष या महापौर द्वारा निर्धारित किए गए स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि सदस्य हाेेंगे। समिति की बैठक वर्ष में चार बार माह जुलाई, अक्टूबर, जनवरी व अप्रैल में होगी। बैठक में एडीएम वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति, उप परिवहन आयुक्त संजय माथुर, आरएम रोडवेज नीरज सक्सेना, एआरटीओ दिनेश कुमार, अधिवक्ता सुरेश चन्द्र गर्ग आदि मौजूद रहे।
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शताब्दीनगर के पास जाएगा भैसाली बस अड्डा
भैसाली बस अड्डे को शहर के बाहर शताब्दीनगर के पास स्थापित करने के लिए 28 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जा चुकी है। इस पर काम चल रहा है। यह जानकारी कमिश्नर ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की अगली बैठक में ऑटो व टेंपो स्टैंड के चिह्नित करने पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में स्थायी परमिटों के हस्तांतरण आदि बिन्दुओं पर सहमति दी गई।

जिले में 660 टेंपो को परमिट
आरटीओ मेरठ डा. विजय कुमार ने बताया कि तीन माह में अभियान चलाकर 75 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। जिले में 1260 टेंपो चलाने की सीमा है। इसके सापेक्ष 660 टेंपो को परमिट दिया गया है। उनसे टैक्स भी वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटो शहर की 16 किमी की परिधि में संचालित हो सकते हैं। प्राधिकरण की बैठक में मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 82 (2) के तहत स्थायी सवारी गाड़ियों के चार परमिटों पर सहमति दी गई।
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