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नए साल के जश्न पर कोरोना की बंदिशें
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नए साल के जश्न पर कोरोना की बंदिशें
- शासन के निर्देश के बाद जारी की गई गाइड लाइन
- कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत हो सकेगी उपस्थिति
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। नए साल के स्वागत पर इस बार कोरोना की बंदिशें रहेंगी। किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। शासन की ओर से कुछ गाइड लाइन जारी की गई है, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। अनुमति का जिम्मा थाना स्तर पर एसीएम को सौंपा गया है।
नए साल का जश्न मनाने के लिए होटलों के साथ निजी स्तर पर भी बड़े-बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन इस बार बिना अनुमति लेने के दौरान आयोजक को पूरा विवरण देना होगा, जिसमें संख्या भी खोलनी होगी। कोविड के लिए निर्धारित मानकों जैसे मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की व्यवस्था रखनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर क्षेत्रफल के अनुसार लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। बंद कमरे अथवा हाल में वहां की 50 प्रतिशत लोग या एक समय में 100 लोग ही जुट सकेंगे। अगर कार्यक्रम कहीं खुले मैदान में किया जा रहा है तो कार्यक्रम स्थल के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम लोग ही जुट पाएंगे।
कार्यक्रम स्थल के पास रहेगा पहरा
सुरक्षा के दृष्टिगत नए साल के कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस का पहरा रहेगा। यूपी 112 की तैनाती आसपास ही करने के निर्देश मिले हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था रहेगी। मास्क न लगाने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा रात्रि में पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग की हिदायत दी है, ताकि शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर लगाम लगाई जा सके।
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अनुमति का दायित्व एसीएम के पास
शासन की ओर से स्पष्ट गाइड लाइन जारी की गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनुमति का दायित्व एसीएम को दिया गया है। थाना पुलिस की रिपोर्ट पर अनुमति मिलेगी। - सतेंद्र कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट
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- शासन के निर्देश के बाद जारी की गई गाइड लाइन
- कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत हो सकेगी उपस्थिति
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। नए साल के स्वागत पर इस बार कोरोना की बंदिशें रहेंगी। किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। शासन की ओर से कुछ गाइड लाइन जारी की गई है, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। अनुमति का जिम्मा थाना स्तर पर एसीएम को सौंपा गया है।
नए साल का जश्न मनाने के लिए होटलों के साथ निजी स्तर पर भी बड़े-बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन इस बार बिना अनुमति लेने के दौरान आयोजक को पूरा विवरण देना होगा, जिसमें संख्या भी खोलनी होगी। कोविड के लिए निर्धारित मानकों जैसे मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की व्यवस्था रखनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर क्षेत्रफल के अनुसार लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। बंद कमरे अथवा हाल में वहां की 50 प्रतिशत लोग या एक समय में 100 लोग ही जुट सकेंगे। अगर कार्यक्रम कहीं खुले मैदान में किया जा रहा है तो कार्यक्रम स्थल के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम लोग ही जुट पाएंगे।
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कार्यक्रम स्थल के पास रहेगा पहरा
सुरक्षा के दृष्टिगत नए साल के कार्यक्रम स्थलों के आसपास पुलिस का पहरा रहेगा। यूपी 112 की तैनाती आसपास ही करने के निर्देश मिले हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था रहेगी। मास्क न लगाने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा रात्रि में पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग की हिदायत दी है, ताकि शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर लगाम लगाई जा सके।
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अनुमति का दायित्व एसीएम के पास
शासन की ओर से स्पष्ट गाइड लाइन जारी की गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनुमति का दायित्व एसीएम को दिया गया है। थाना पुलिस की रिपोर्ट पर अनुमति मिलेगी। - सतेंद्र कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट