{"_id":"6026e88b8ebc3ee96665ca02","slug":"cigarettes-and-other-tobacco-were-destroyed-meerut-news-mrt525079713","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिगरेट व अन्य तंबाकू को कराया गया नष्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिगरेट व अन्य तंबाकू को कराया गया नष्ट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिगरेट व अन्य तंबाकू को कराया गया नष्ट
मेरठ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिलास्तरीय प्रवर्तन दल के द्वारा जिले में इंफोर्समेंट कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को आबूलेन बाजार व सदर बाजार में छापामारा गया। पिछले इंफोर्समेंट के समय सभी जनता व दुकानदारों को जागरूक किया गया कि कोटपा अधिनियम 2003 को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों द्वारा दुकानों पर छापा मारते हुए तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। दुकानदारों को बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने के कारण उन्हें चेतावनी देते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को बड़ी मात्रा में मौके पर ही नष्ट भी कराया गया। जिसमें कहा गया कि सभी दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद को न बेचने व दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं देने वाले बोर्ड लगवाएं। कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी व जनपद तंबाकू प्रकोष्ठ से डॉ. के सी तिवारी, डॉ. आशुतोष एवं मोहित भारद्वाज मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
मेरठ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिलास्तरीय प्रवर्तन दल के द्वारा जिले में इंफोर्समेंट कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को आबूलेन बाजार व सदर बाजार में छापामारा गया। पिछले इंफोर्समेंट के समय सभी जनता व दुकानदारों को जागरूक किया गया कि कोटपा अधिनियम 2003 को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों द्वारा दुकानों पर छापा मारते हुए तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। दुकानदारों को बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने के कारण उन्हें चेतावनी देते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को बड़ी मात्रा में मौके पर ही नष्ट भी कराया गया। जिसमें कहा गया कि सभी दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद को न बेचने व दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं देने वाले बोर्ड लगवाएं। कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी व जनपद तंबाकू प्रकोष्ठ से डॉ. के सी तिवारी, डॉ. आशुतोष एवं मोहित भारद्वाज मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन