फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Case filed against husband for murder of son, dowry case filed against mother-in-law and brother-in-law

Meerut News: पति पर पुत्र की हत्या, सास व जेठ पर दहेज का केस दर्ज कराया

Mon, 14 Oct 2024 04:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Oct 2024 04:29 AM IST
विज्ञापन
Case filed against husband for murder of son, dowry case filed against mother-in-law and brother-in-law
हस्तिनापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को 22 दिन के नवजात की मौत के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बच्चे की मां ने अपने पति के खिलाफ गैरइरादतन हत्या और सास और जेठ के खिलाफ दहेज का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन

यह नवजात घर पर मृत अवस्था में मिला था। इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। मां ने पति पर अपनी संतान नहीं होने की बात कहते हुए हत्या का आरोप लगा दिया था। पति ने अन्य लोगों से अनैतिक संबंध बताते हुए पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था। हस्तिनापुर पुलिस ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची और पति-पत्नी से अलग-अलग पूछताछ की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्चे की मौत सिर में चोट लगने से हुई।
विज्ञापन

थाने पर केस दर्ज कराते हुए महिला ने बताया कि उनमें आपस में विवाद हो रहा था। इस बीच उसके पति ने बच्चे को पटक दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वहीं, सास और जेठ लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उसका परिवार उनकी मांग पूरा करने में सक्षम नहीं था। आरोप है कि शुक्रवार को उनके कहने पर पति ने उसके बच्चे को ही मार दिया। अब पुलिस ने मामले में पति पर बच्चे की गैरइरादतन हत्या और सास और जेठ पर दहेज का केस दर्ज कार्रवाई शुरू की है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed