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Baghpat: आजीवन जेल में रहेगा दुष्कर्म के बाद पांच साल की बच्ची हत्या करने वाला, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 15 Feb 2023 03:01 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 15 Feb 2023 03:01 PM IST
सार

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को आजीवन जेल में जिंदगी गुजारनी होगी। न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने ये फैसला सुनाया है।  

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Baghpat:  person who murdered a five-year-old girl after assaulting will be in jail for life
Jail - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में जुलाई 2021 में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला आजीवन जेल में रहेगा। बुधवार को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माना नही देने पर छह माह की सजा सुनाई जाएगी। 

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार व नरेश वेदवान ने बताया कि जुलाई 2021 में बडौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। जिसका शव गांव में ही एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे पंचम में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 9 गवाह पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने फैसला सुना दिया। जिसमे न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या करने वाले संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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