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Meerut News: जानलेवा हमले के दोषी अवनीश को पांच साल की सजा

Wed, 25 Sep 2024 02:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 02:19 AM IST
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Avneesh, guilty of murderous attack, gets five years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। एफटीसी द्वितीय कोर्ट की न्यायाधीश अलका चौधरी ने शिवाला कला के छह वर्षीय बच्चे पर चाकू से हमला करने के आरोप में अवनीश कुमार उर्फ भालू को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एडीजीसी प्रमोद शर्मा ने बताया कि शिवाला कलां के सिंघा गांव निवासी मुस्तकीम पुत्र कलवा खां ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसी के गांव का अवनीश कुमार उर्फ भालू पुत्र कुशल पाल ने 20 जुलाई 2023 को उसके घर पर आकर रुपये मांगने लगा। तब मुस्तकीम के घर वालों के मना करने पर आरोपी उसके भाई मोविन को गाली-गलौज कर और जान से मारने की धमकी देकर गया था। सुबह 10 बजे जब मुस्तकीम का छह वर्षीय भतीजा अजहर पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था। इसी बीच आरोपी अवनीश कुमार उर्फ भालू ने उसके भतीजे पर जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू से कई वार किए। पुलिस ने विवेचना करते हुए अवनीश की निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त चाकू बरामद कर उसे जेल भेज दिया था। अदालत में सुनवाई पूरी होने पर अवनीश कुमार उर्फ भालू को दोषी पाया है।
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