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Meerut News: पूर्व मंत्री हाजी याकूब की विवादित जमीन पर कब्जे का प्रयास
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खरखौदा (मेरठ)। हापुड़ रोड पर गांव बिजौली स्थित पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की विवादित जमीन पर बृहस्पतिवार काे फिर एक बार कुछ लोगों ने अपने पक्ष में बैनामा दिखाते हुए कब्जे का प्रयास किया। उधर, हाजी याकूब पक्ष से पहुंचे वकील ने खरखौदा थाने में अवैध कब्जे की जानकारी देते हुए कोर्ट के आदेश तक यथास्थिति बनाने की मांग की।
हापुड़ रोड पर गांव बिजौली स्थित भगवानपुर माजरा में खसरा संख्या 112 रकबा करीब 0.762 हेक्टेयर जो मैसर्स एसबी पेट्रोलियम लिमिटेड गोखले मार्ग लखनऊ के नाम पर थी। जिसमें कंपनी ने जगह-जगह एलपीजी गैस प्लांट लगवाने के नाम पर पूरे देश में अनेक व्यक्तियों से धन एकत्र कर लिया। लेकिन कंपनी ने कहीं भी कोई गैस एजेंसी नहीं दी। कंपनी बाद में दिवालिया घोषित हो गई तथा कंपनी के ही शेयर होल्डर महकार सिंह को कंपनी ने मेरठ जिले में जमीन खरीदने के लिए पाॅवर ऑफ अटार्नी दे दी। बाद में महकार सिंह ने उक्त जमीन अपने भतीजे सहित चार लोगों के नाम कर दी। बाद में उन्हीं चार लोगों से पूर्व मंत्री हाजी याकूब ने अपने बेटे इमरान के नाम उक्त जमीन का बैनामा करा लिया तथा दाखिल खारिज भी हो गया। लेकिन बाद में सीबीआई द्वारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त जज की जांच के बाद उक्त संपत्ति पर सरकार का ही स्वामित्व घोषित किया गया। उक्त भूमि सरकार द्वारा 2 जून, 1998 में कुर्क कर ली गई।
हाजी याकूब ने चार लोगों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी व कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाते हुए राजकिशोर ढाका नाम के व्यक्ति को जेल भी भेज दिया। भौतिक रूप से उक्त भूमि पर हाजी याकूब का ही कब्जा चला आ रहा था। बृहस्पतिवार को मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे हाजी याकूब के अधिवक्ता हंसमे आलम ने थाना खरखौदा पर अवैध कब्जे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया तथा न्यायालय का आदेश आने के बाद तक यथास्थिति बनाने की बात कही।
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हापुड़ रोड पर गांव बिजौली स्थित भगवानपुर माजरा में खसरा संख्या 112 रकबा करीब 0.762 हेक्टेयर जो मैसर्स एसबी पेट्रोलियम लिमिटेड गोखले मार्ग लखनऊ के नाम पर थी। जिसमें कंपनी ने जगह-जगह एलपीजी गैस प्लांट लगवाने के नाम पर पूरे देश में अनेक व्यक्तियों से धन एकत्र कर लिया। लेकिन कंपनी ने कहीं भी कोई गैस एजेंसी नहीं दी। कंपनी बाद में दिवालिया घोषित हो गई तथा कंपनी के ही शेयर होल्डर महकार सिंह को कंपनी ने मेरठ जिले में जमीन खरीदने के लिए पाॅवर ऑफ अटार्नी दे दी। बाद में महकार सिंह ने उक्त जमीन अपने भतीजे सहित चार लोगों के नाम कर दी। बाद में उन्हीं चार लोगों से पूर्व मंत्री हाजी याकूब ने अपने बेटे इमरान के नाम उक्त जमीन का बैनामा करा लिया तथा दाखिल खारिज भी हो गया। लेकिन बाद में सीबीआई द्वारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त जज की जांच के बाद उक्त संपत्ति पर सरकार का ही स्वामित्व घोषित किया गया। उक्त भूमि सरकार द्वारा 2 जून, 1998 में कुर्क कर ली गई।
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हाजी याकूब ने चार लोगों को नामजद करते हुए धोखाधड़ी व कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाते हुए राजकिशोर ढाका नाम के व्यक्ति को जेल भी भेज दिया। भौतिक रूप से उक्त भूमि पर हाजी याकूब का ही कब्जा चला आ रहा था। बृहस्पतिवार को मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे हाजी याकूब के अधिवक्ता हंसमे आलम ने थाना खरखौदा पर अवैध कब्जे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया तथा न्यायालय का आदेश आने के बाद तक यथास्थिति बनाने की बात कही।
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