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अनाथ बच्चों की सहायता के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया
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अनाथ बच्चों की सहायता के लिए शुरू हुए आवेदन
मेरठ। कोरोना महामारी से अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन फार्म के लिए meerut.nic.in पर जाकर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
यहां फार्म के साथ सभी जानकारी उपलब्ध है। फार्म शहरी क्षेत्र में लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा होंगे। जिन बच्चों की जानकारी मिल रही है, उनके घर पहुंचकर कर्मचारी योजना की जानकारी दे रहे हैं।
शत-प्रतिशत बच्चों की मदद के लिए योजना को शुरू किया गया है। फिलहाल योजना ऑफलाइन रहेगी। जिससे एक अक्तूबर तक योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी का प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी। पीड़ित परिवार के सभी बच्चों को मिलेगा लाभ।
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ये बनाई गई श्रेणियां
- शून्य से 18 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है। इसके अलावा जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु एक मार्च, 2020 से पहले हो गई थी और दूसरे की मृत्यु कोरोना से हो गई है।उन्हें भी लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता की मृत्यु एक मार्च, 2020 से पहले हो गई थी और उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है।
- शून्य से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया है। वहीं, वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है।
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मेरठ। कोरोना महामारी से अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन फार्म के लिए meerut.nic.in पर जाकर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
यहां फार्म के साथ सभी जानकारी उपलब्ध है। फार्म शहरी क्षेत्र में लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा होंगे। जिन बच्चों की जानकारी मिल रही है, उनके घर पहुंचकर कर्मचारी योजना की जानकारी दे रहे हैं।
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शत-प्रतिशत बच्चों की मदद के लिए योजना को शुरू किया गया है। फिलहाल योजना ऑफलाइन रहेगी। जिससे एक अक्तूबर तक योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी का प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी। पीड़ित परिवार के सभी बच्चों को मिलेगा लाभ।
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ये बनाई गई श्रेणियां
- शून्य से 18 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है। इसके अलावा जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु एक मार्च, 2020 से पहले हो गई थी और दूसरे की मृत्यु कोरोना से हो गई है।उन्हें भी लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता की मृत्यु एक मार्च, 2020 से पहले हो गई थी और उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है।
- शून्य से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया है। वहीं, वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है।